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14 साल की सरपंच के निर्वाचन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर में 14 साल 6 महीने की महिला सरपंच के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही सरपंच का निर्वाचन निरस्त करने के लिए भी पूछा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को जारी किया नोटिस
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Published : Sep 23, 2020, 9:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर की पिपरोन ग्राम पंचायत में 14 साल 6 महीने की महिला सरपंच के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच रेखा देवी सहित कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही अदालत ने सरपंच का निर्वाचन निरस्त करने के लिए भी पूछा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने ये आदेश भूपेंद्र कुमार की याचिका पर दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को जारी किया नोटिस

अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि, जनवरी 2020 में रेखा देवी पिपरोन गांव के सरपंच पद पर निर्वाचित हुईं थी. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए सरकारी स्कूल से रेखा देवी की जन्म तिथि मांगी तो पता चला कि रेखा देवी की जन्म तिथि 20 जून 2005 है. ऐसे में चुनाव के समय रेखा देवी की उम्र महज 14 साल 6 महीना ही थी.

ये भी पढ़ेंः राजस्थान सरकार कानून में संशोधन कर आत्महत्या पर अंकुश लगाए : रामलाल शर्मा

याचिका में कहा गया कि, रेखा देवी ने अधिकारियों से मिलीभगत कर खुद को 21 साल की उम्र का बताकर मतदाता कार्ड हासिल कर लिया और उसके आधार पर सरपंच पद का नामांकन पत्र भरा था. याचिका में गुहार की गई कि रेखा देवी के सरपंच पद पर निर्वाचन को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर की पिपरोन ग्राम पंचायत में 14 साल 6 महीने की महिला सरपंच के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच रेखा देवी सहित कई लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही अदालत ने सरपंच का निर्वाचन निरस्त करने के लिए भी पूछा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने ये आदेश भूपेंद्र कुमार की याचिका पर दिए हैं.

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अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि, जनवरी 2020 में रेखा देवी पिपरोन गांव के सरपंच पद पर निर्वाचित हुईं थी. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए सरकारी स्कूल से रेखा देवी की जन्म तिथि मांगी तो पता चला कि रेखा देवी की जन्म तिथि 20 जून 2005 है. ऐसे में चुनाव के समय रेखा देवी की उम्र महज 14 साल 6 महीना ही थी.

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याचिका में कहा गया कि, रेखा देवी ने अधिकारियों से मिलीभगत कर खुद को 21 साल की उम्र का बताकर मतदाता कार्ड हासिल कर लिया और उसके आधार पर सरपंच पद का नामांकन पत्र भरा था. याचिका में गुहार की गई कि रेखा देवी के सरपंच पद पर निर्वाचन को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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