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राजस्थान सरकार ने डीबीटी वाउचर योजना में संशोधन को दी मंजूरी, इन छात्रों को मिलेगा लाभ

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Published : Jun 18, 2021, 5:28 PM IST

आरक्षित वर्गाें के विद्यार्थियों (Reserved Category Students) को राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी है. काॅलेजों के विभिन्न आरक्षित वर्गाें के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा देने के लिए 'अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना' में संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है.

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर. प्रदेश के काॅलेजों के विभिन्न आरक्षित वर्गाें के विद्यार्थियों (Reserved Category Students) को शहरों में आवासीय सुविधा (Residential Facility) देने के लिए राजस्थान सरकार ने 'अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना' (DBT Voucher Scheme) में संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी. योजना में छात्रों का चयन जिले वार मेरिट के आधार पर किया जाएगा. योजना के तहत संभाग और जिला मुख्यालयों पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर किया जाएगा.

पढ़ें: राजस्थान संविदा कर्मी भर्ती Scam : जानें कैसे हुआ घूस के इस खेल का पर्दाफाश, कौन है 'गुरूजी' ?

प्रस्ताव के अनुसार, कुल पांच हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर एक वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे. इसमे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 2 हजार रुपए प्रतिमाह देय होंगे. राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में ये योजना इसी शैक्षणिक सत्र में शुरू होगी.

इसकी पात्रता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने की बाध्यता नहीं रहेगी. अभिभावकों की आय सीमा का निर्धारण विभिन्न आरक्षित वर्गाें के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए निर्धारित आय सीमा के आधार पर होगा. राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी योजना के लिए पात्र होंगे. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे.

जयपुर. प्रदेश के काॅलेजों के विभिन्न आरक्षित वर्गाें के विद्यार्थियों (Reserved Category Students) को शहरों में आवासीय सुविधा (Residential Facility) देने के लिए राजस्थान सरकार ने 'अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना' (DBT Voucher Scheme) में संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी. योजना में छात्रों का चयन जिले वार मेरिट के आधार पर किया जाएगा. योजना के तहत संभाग और जिला मुख्यालयों पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर किया जाएगा.

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प्रस्ताव के अनुसार, कुल पांच हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर एक वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे. इसमे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 2 हजार रुपए प्रतिमाह देय होंगे. राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में ये योजना इसी शैक्षणिक सत्र में शुरू होगी.

इसकी पात्रता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने की बाध्यता नहीं रहेगी. अभिभावकों की आय सीमा का निर्धारण विभिन्न आरक्षित वर्गाें के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए निर्धारित आय सीमा के आधार पर होगा. राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी योजना के लिए पात्र होंगे. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे.

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