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ऑनलाइन लोक अदालत के लिए प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अब देश में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेश को ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 22 अगस्त को आयोजित की जाएगी.

jaipur news, जयपुर समाचार
ऑनलाइन लोक अदालत
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Published : Aug 2, 2020, 8:26 PM IST

जयपुर. लोक अदालत के जरिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से यह मुकदमा का अंतिम निस्तारण हो जाता है. वहीं, न्यायपालिका पर भी मुकदमों का बोझ नहीं पड़ता. इससे एक कदम आगे बढ़कर अब देश में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

इसके लिए प्रदेश को ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है. इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 22 अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की जाएगी.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ऑनलाइन विवाद निस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिए ओडीआर प्लेटफार्म का उपयोग करने का सुझाव दिया है. जिससे समय एवं धन की बचत होती है और लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुगमता से हो जाता है.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस तकनीक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ऐसे प्रकरण जिन्हें ऑनलाइन माध्यम से निस्तारण करना संभव है, उनके लिए राज्य भर में ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है.

पढ़ें- सियासी घमासान के बीच CM गहलोत ने की आंदोलनरत किसान नेताओं से मुलाकात

वहीं, 22 अगस्त को होने वाली इस लोक अदालत में चेक अनादरण, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक मामले, घरेलू हिंसा प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधित मामलों सहित सिविल प्रकरणों को रखा जाएगा. इसके चलते सेवा प्रदाता की ओर से पक्षकारों को न्यायालय का नोटिस ऑनलाइन तरीके से ही तामिल कराया जाएगा. इसमें दोनों पक्षों की सहमति आने के बाद ऑनलाइन ही काउंसलिंग कराई जाएगी.

जयपुर. लोक अदालत के जरिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से यह मुकदमा का अंतिम निस्तारण हो जाता है. वहीं, न्यायपालिका पर भी मुकदमों का बोझ नहीं पड़ता. इससे एक कदम आगे बढ़कर अब देश में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.

इसके लिए प्रदेश को ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है. इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 22 अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की जाएगी.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ऑनलाइन विवाद निस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिए ओडीआर प्लेटफार्म का उपयोग करने का सुझाव दिया है. जिससे समय एवं धन की बचत होती है और लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुगमता से हो जाता है.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस तकनीक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ऐसे प्रकरण जिन्हें ऑनलाइन माध्यम से निस्तारण करना संभव है, उनके लिए राज्य भर में ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है.

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वहीं, 22 अगस्त को होने वाली इस लोक अदालत में चेक अनादरण, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक मामले, घरेलू हिंसा प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधित मामलों सहित सिविल प्रकरणों को रखा जाएगा. इसके चलते सेवा प्रदाता की ओर से पक्षकारों को न्यायालय का नोटिस ऑनलाइन तरीके से ही तामिल कराया जाएगा. इसमें दोनों पक्षों की सहमति आने के बाद ऑनलाइन ही काउंसलिंग कराई जाएगी.

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