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जयपुर: युवती से दुष्कर्म करने वाले सौतेले भाई को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सौतेली बहन के साथ कई सालों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Half-brother sentenced to life imprisonment for raping girl in Jaipur
जयपुर में युवती से दुष्कर्म करने वाले सौतेले भाई को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Sep 29, 2021, 7:44 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सौतेली बहन से कई सालों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 27 अक्टूबर 2017 को पीड़िता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसके पिता की दो शादियां हो चुकी हैं और दोनों ही पत्नियों की मौत हो चुकी है. पीड़िता उसके पिता की दूसरी पत्नी से हुई संतान है. पीड़िता की सौतेली मां का बेटा पीड़िता के साथ बचपन से दुष्कर्म करता आ रहा है. अभियुक्त आए दिन पीड़िता को अकेली पाकर दुष्कर्म करता रहा.

पढ़ें. अलवर के कठूमर में एक पुलिसकर्मी ने महिला से किया दुष्कर्म, SP ने किया निलंबित

इसकी जानकारी परिजनों को देने पर उसके साथ मारपीट की गई और पागल घोषित करने की तैयारी कर ली गई. इस दौरान उसके पिता ने उसे घर से भी निकाल दिया. जिसके बाद पीड़िता अपने चाचा के घर रहने लगी और महिला हेल्पलाइन की मदद से अपना इलाज कराया और एफआईआर दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जिसके बाद बुधवार को अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सौतेली बहन से कई सालों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 27 अक्टूबर 2017 को पीड़िता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसके पिता की दो शादियां हो चुकी हैं और दोनों ही पत्नियों की मौत हो चुकी है. पीड़िता उसके पिता की दूसरी पत्नी से हुई संतान है. पीड़िता की सौतेली मां का बेटा पीड़िता के साथ बचपन से दुष्कर्म करता आ रहा है. अभियुक्त आए दिन पीड़िता को अकेली पाकर दुष्कर्म करता रहा.

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इसकी जानकारी परिजनों को देने पर उसके साथ मारपीट की गई और पागल घोषित करने की तैयारी कर ली गई. इस दौरान उसके पिता ने उसे घर से भी निकाल दिया. जिसके बाद पीड़िता अपने चाचा के घर रहने लगी और महिला हेल्पलाइन की मदद से अपना इलाज कराया और एफआईआर दर्ज कराई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जिसके बाद बुधवार को अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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