जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित अन्य जातियों को एमबीसी के तहत पांच फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ बुधवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई जारी रही. अदालत ने अब मामले की सुनवाई 20 अगस्त को तय की है.
मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश विनीत माथुर की खंडपीठ ने जोधपुर हाईकोर्ट में बैठकर वीसी के जरिए महाधिवक्ता के जरिए राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आयोग की सिफारिश पर गुर्जर सहित पांच जातियों का अलग से वर्गीकरण कर पांच फीसदी आरक्षण दिया गया है.
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आयोग से अपनी सिफारिश गर्ग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की थी. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से गर्ग कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई. महाधिवक्ता की ओर से विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कर सरकारी कामकाज में न्यायपालिका के दखल की सीमा के बारे में भी पक्ष रखा. याचिका में गुर्जर सहित अन्य जातियों को पांच फीसदी आरक्षण को चुनौती दी गई है.