जयपुर. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 18 सितंबर तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि अब तक रेरा अपीलीय अधिकरण का गठन क्यों नहीं किया गया है. इसके अलावा अधिकरण के गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जगदेव सिंह शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ें- सचिन पायलट का 42वां जन्मदिन शनिवार को.... कांग्रेस मुख्यालय पर जुटेंगे कार्यकर्ता और समर्थक
याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह यदुवंशी ने अदालत को बताया कि रियल एस्टेट एक्ट, 2016 की धारा 44 के तहत रेरा के आदेश के खिलाफ रेरा अपीलीय अधिकरण में अपील करने का प्रावधान है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने अब तक अधिकरण का गठन ही नहीं किया. राज्य सरकार ने अधिकरण में न तो चैयरमेन की नियुक्ति की और ना ही सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई कदम उठाए. इसके चलते रेरा के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं हो पा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश कर अधिकरण के गठन के संबंध में जानकारी देने को कहा है.