जयपुर. राजस्थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस के बागी सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट में अब सोमवार सुबह 10 बजे सुनवाई होगी और स्पीकर के सामने मंगलवार शाम 5.30 बजे सुनवाई होगी.
विधानसभा स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित अन्य को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट पर सुनवाई सोमवार सुबह 10:00 बजे तय की गई है. वहीं स्पीकर की ओर से पूर्व में पेश शपथ पत्र सहमति पत्र को मंगलवार शाम 5:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है. यानी विधानसभा स्पीकर सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को दिए गए नोटिस पर मंगलवार शाम तक कार्रवाई नहीं करेंगे.
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जहां सचिन पायलट की ओर से दिए गए नोटिस को विधि विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की गुहार की गई, वहीं विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश वकील ने नियमों के तहत ही नोटिस जारी करने की बात कही है.
दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच कर रही है. जहां शुक्रवार को सबसे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी की केवियट स्वीकर की गई. उसके बाद सचिन पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वीसी के जरिए बहस किया.
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बता दें कि दोपहर 1 बजे सुनवाई में सचिन पायलट गुट ने दलील दी कि विधानसभा के बाहर व्हिप लागू नहीं होता. उन्होंने तर्क दिया कि मदन दिलावर की शिकायत सितंबर 2019 से अभी तक लंबित है, लेकिन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि हमारे बयान पार्टी के विरोध के नहीं बल्कि दूसरे नेताओं के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने प्रभावित होकर 3 दिन का नोटिस दिया, जबकि नियमों में 7 दिन का समय देने का प्रावधान है. जिस पर लंच ब्रेक के बाद फिर से बहस हुई.