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कोरोना काल में निजी स्कूलों में फीस का मामला, सुप्रीम कोर्ट में अब 1 फरवरी को होगी सुनवाई - कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी

कोरोना काल में निजी स्कूलों के फीस वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर सुनवाई की. इस मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए टाली गई है.

फीस एक्ट 2016, Justice AM Khanwilkar
निजी स्कूलों में फीस के मामले को लेकर 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
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Published : Jan 25, 2021, 11:02 PM IST

जयपुर. कोरोना काल में निजी स्कूलों के फीस वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अब इस मामले में अगली सुवाई 1 फरवरी को होगी. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फीस एक्ट 2016 का भी एक मामला पेंडिंग है अब उस मामले के साथ ही कोरोना काल में निजी स्कूलों के फीस वसूली के मामले की सुनवाई होगी.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नम्बर 4 की दैनिक वाद सूची में 19, 19.1 और 19.2 नम्बर पर यह मामला सूचीबद्ध था. सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी की खंडपीठ ने सामवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी तक सुनवाई टाल दी है.

पढ़ें- Corona Update : प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 193 नए मामले, कुल संक्रमित आंकड़ा 3,16,845 पहुंचा

बता दें कि कोरोना काल में निजी स्कूलों के फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 दिसम्बर को अपना फैसला सुनाया था. इस आदेश को कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, शिक्षा कुल सेवा संस्थान (राजसमंद) और सवाई मानसिंह विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसके जवाब में संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से कैविएट फाइल की गई है. संयुक्त अभिभावक संघ की लीगल सेल के अध्यक्ष अमित छंगाणी सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में शामिल हुए.

जयपुर. कोरोना काल में निजी स्कूलों के फीस वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अब इस मामले में अगली सुवाई 1 फरवरी को होगी. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फीस एक्ट 2016 का भी एक मामला पेंडिंग है अब उस मामले के साथ ही कोरोना काल में निजी स्कूलों के फीस वसूली के मामले की सुनवाई होगी.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नम्बर 4 की दैनिक वाद सूची में 19, 19.1 और 19.2 नम्बर पर यह मामला सूचीबद्ध था. सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी की खंडपीठ ने सामवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी तक सुनवाई टाल दी है.

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बता दें कि कोरोना काल में निजी स्कूलों के फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 दिसम्बर को अपना फैसला सुनाया था. इस आदेश को कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, शिक्षा कुल सेवा संस्थान (राजसमंद) और सवाई मानसिंह विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसके जवाब में संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से कैविएट फाइल की गई है. संयुक्त अभिभावक संघ की लीगल सेल के अध्यक्ष अमित छंगाणी सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में शामिल हुए.

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