जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में पर्याप्त सैनिटाइजेशन नहीं होने पर केंद्र और राज्य सरकार सहित नगर निगम को नोटिस जारी किया है. वहीं अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी पक्षकार बनाते हुए जवाब पेश करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहंती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिनेश गर्ग की जनहित याचिका पर दिए हैं.
याचिका में कहा गया कि प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण है, लेकिन हाईकोर्ट में अधीनस्थ अदालतों में सैनिटाइजेशन और पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं है. यहां के पार्किंग स्थल, कैफेटेरिया बाथरूम और टॉयलेट गंदे हैं. जबकि हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में जजों सहित बड़ी संख्या में पक्षकार, वकील और स्टाफ आता है. सेशन कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कोर्ट परिसर कबूतरखाने के समान है और यहां वकील कैसे काम करते होंगे.
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इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोर्ट परिसर के हालात नहीं सुधारे हैं. याचिका में गुहार की गई है कि परिसर में सैनिटाइजेशन उपकरण, मास्क, पेपर नैपकिन और सैनिटाइजर आदि की उचित व्यवस्था की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.