जयपुर. जयपुर के दुष्यंत शर्मा मर्डर केस की मास्टरमाइंड प्रिया सेठ की कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 12 ने हनी ट्रैप में फंसा कर युवक का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या करने से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही युवती प्रिया सेठ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
मामले के अनुसार प्रिया सेठ अपने प्रेमी दीक्षांत के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में बजाज नगर थाना इलाके में रहती थी. दीक्षांत पर लाखों रुपए का कर्ज होने के चलते उन्होंने टिंडर मोबाइल ऐप के जरिए झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा को हनी ट्रैप में फंसाया. वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत ने भी अपने आप को बड़ा उद्योगपति बताकर प्रिया को प्रभावित किया. मई 2018 में प्रिया ने दुष्यंत को अपने फ्लैट पर बुलाया और अपहरण कर उसके पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी.
वहीं बाद में प्रिया ने दीक्षांत और उसके साथी लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर दुष्यंत की हत्या कर दी और लाश को आमेर की पहाड़ी में फेंक दिया. घटना को लेकर दुष्यंत के पिता ने झोटवाड़ा थाने में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.