सिवनी। कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास ने जिले में धारा-144 लगा दी है. जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
अब जिले में घर से निकलने के बाद मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्रवाई की जाएगी. बंद हॉल में आयोजित किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रम में हॉल में बैठने वालों की क्षमता 50 फीसदी तक रहेगी, लेकिन इसकी संख्या किसी भी स्थिति में 200 से अधिक नहीं होगी.
कोरोना गाइडलाइन पालन करने की मुख्यमंत्री ने की अपील
कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क की बाध्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की जिम्मेदारी प्रबंधन और आयोजकों की रहेगी. इसी तरह सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर चूने के गोले बनाना होगा. दुकान संचालकों का स्वयं मास्क पहनना और दुकानों/प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. दुकानों के सामने भीड़ इकट्ठा न होने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित हो. यह जिम्मेदारी दुकान संचालकों की रहेगी.
यह आदेश धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से लगाए गए हैं. साथ ही जो भी इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.