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जबलपुर : अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश - ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना

परिवहन विभाग ने के नए आदेश के बाद गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा.

अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी
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Published : Oct 9, 2019, 10:46 PM IST

जबलपुर। परिवहन विभाग के नए आदेश के बाद गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा. दरअसल परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया है, जिसमें नया वाहन खरीदते समय शोरूम से नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलेगी और अगर वाहन खरीददार ऐसा नहीं करते हैं, तो वे गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं.

अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी
इस नए आदेश के बाद से वाहन खरीददारों के साथ- साथ एजेंसी मालिक भी खासे परेशान हैं. एजेंसी संचालक का कहना है कि परिवहन विभाग के आदेश के बाद बिना नंबर के वाहन नहीं बेच सकते. इस बात का वो पालन भी कर रहे हैं पर ग्राहक परिवहन विभाग के इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं. लिहाजा ज्यादातर लोग गाड़ी लेने का मन बना कर आते तो जरूर हैं पर जब उन्हें 4 से 5 दिन के बाद नंबर के साथ डिलीवरी देने की बात बताई जाती है, तो वह गाड़ी खरीदने से मना कर देते हैं. वहीं ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना का इस पूरे मामले में कहना है कि इस तरह के आदेश पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति वाहन खरीदने के बाद कई सालों तक बिना रजिस्ट्रेशन के चलाता रहता है और कई बार तो बिना नंबर के वाहनों से गंभीर अपराध घटित कर दिए जाते हैं.

जबलपुर। परिवहन विभाग के नए आदेश के बाद गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा. दरअसल परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया है, जिसमें नया वाहन खरीदते समय शोरूम से नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलेगी और अगर वाहन खरीददार ऐसा नहीं करते हैं, तो वे गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं.

अब बिना नंबर के नहीं खरीद सकते गाड़ी
इस नए आदेश के बाद से वाहन खरीददारों के साथ- साथ एजेंसी मालिक भी खासे परेशान हैं. एजेंसी संचालक का कहना है कि परिवहन विभाग के आदेश के बाद बिना नंबर के वाहन नहीं बेच सकते. इस बात का वो पालन भी कर रहे हैं पर ग्राहक परिवहन विभाग के इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं. लिहाजा ज्यादातर लोग गाड़ी लेने का मन बना कर आते तो जरूर हैं पर जब उन्हें 4 से 5 दिन के बाद नंबर के साथ डिलीवरी देने की बात बताई जाती है, तो वह गाड़ी खरीदने से मना कर देते हैं. वहीं ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना का इस पूरे मामले में कहना है कि इस तरह के आदेश पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति वाहन खरीदने के बाद कई सालों तक बिना रजिस्ट्रेशन के चलाता रहता है और कई बार तो बिना नंबर के वाहनों से गंभीर अपराध घटित कर दिए जाते हैं.
Intro:जबलपुर
अब गाड़ी खरीदने से पहले आपको अपनी गाड़ी का नंबर लेना आवश्यक होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गाड़ी को नहीं खरीद सकते।जी हां परिवहन विभाग के इस नए आदेश के बाद से वाहन क्रेता के साथ-साथ एजेंसी मालिक भी खासा परेशान हैं। हालांकि इस आदेश का वाहन विक्रेता जरूर पालन कर रहे हैं। पर उनकी बिक्री में भी काफी हद तक गिरावट भी आई है।


Body:दरअसल परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति नया वाहन खरीदता है तो उसे शोरूम से नंबर और रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी गाड़ी बाहर निकालना होगा और अगर वाहन क्रेता ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वह गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं।परिवहन विभाग के इस आदेश से अब आम व्यक्ति खासा खफा है। गाड़ी खरीदने शोरूम आए दीपक कुमार का कहना है कि त्यौहार का समय है और हम मन बना कर आए थे कि आज हमे गाड़ी खरीदनी है पर शोरूम संचालक परिवहन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए 4 से 5 दिन बाद गाड़ी के नंबर के साथ डिलीवरी करने की बात कह रहे हैं जिसके चलते अब गाड़ी ना लेने की इच्छा हो रही है।


Conclusion:इधर एजेंसी संचालक का कहना है कि परिवहन विभाग का आदेश आया है कि बिना नंबर के वाहन ना बेचे जाएं जिसका हम पालन भी कर रहे हैं पर ग्राहक परिवहन विभाग के इस आदेश से संतुष्ट नहीं है।लिहाजा ज्यादातर लोग गाड़ी लेने का मन बना कर आते तो जरूर है पर जब हम उन्हें 4 से 5 दिन के बाद नंबर के साथ डिलीवरी देने की बात करते हैं तो वह गाड़ी खरीदने से मना कर देते हैं। परिवहन विभाग के आदेश को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी जायज मान रहे हैं।ट्रैफिक एएसपी अमृत मीना का इस पूरे मामले में कहना है कि इस तरह के आदेश पूरी तरह से सही है क्योंकि आमतौर पर व्यक्ति वाहन खरीदने के बाद कई सालों तक बिना रजिस्ट्रेशन के वहां चलाता है और कई बार तो बिना नंबर के वाहनों से गंभीर अपराध घटित हो जाते हैं।
बाईट.1-दीपक......वाहन क्रेता
बाईट.2-सचिन कुमार......एंजेसी संचालक
बाईट.3-अमृत मीना.......एएसपी,ट्रैफिक पुलिस
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