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Indore Crime News: दहेज प्रताड़ना के केस में 21 साल पहले मृत ससुर का नाम भी शामिल

इंदौर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में महिला ने कोर्ट के माध्यम से पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. लेकिन केस में महिला ने ससुर को भी आरोपी बना दिया, जबकि ससुर की मौत मौत 21 साल पहले हो चुकी है. कोर्ट ने महिला के शपथ पत्र के आधार पर समन जारी किया था. इसमें ससुर के नाम भी समन जारी हुआ.

Indore Crime News
दहेज प्रताड़ना के केस में 21 साल पहले मृत ससुर का नाम भी शामिल कराया
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Published : May 9, 2023, 9:07 AM IST

इंदौर। एक विवाहिता ने अपने ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाया है. लेकिन खास बात यह है कि ससुर की मौत तकरीबन 21 साल पहले हो चुकी थी. जब इस मामले में समन जारी किया गया तो बेटे ने ये जानकारी कोर्ट को दी. कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा. मामले के अनुसार इंदौर में रहने वाली महिला का विवाह आंध्र प्रदेश के रहने वाले शिवा से 4 सितंबर 2013 को हुआ था. छोटी-छोटी बातों को लेकर लगातार परेशान होने के चलते पीड़िता अपने मायके इंदौर आ गई.

शपथ पत्र के आधार पर कार्रवाई : महिला ने इदौर जिला कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की. उसने एक शपथ पत्र भी कोर्ट के समक्ष पेश किया. इसमें उसने ससुर सहित अन्य लोगों की जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखी. उसी के मुताबिक कोर्ट ने बहू के परिवाद पर सुनवाई करते हुए पति शिवा, सास लक्ष्मी, ससुर वेंकटी कलमंडा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दे दिए. जब इस मामले में कोर्ट ने समन जारी किया तो महिला के पति को जानकारी लगी.

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महिला का पति पहुंचा कोर्ट : इसके बाद महिला का पति मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा. उन्होंने कोर्ट में जानकारी दी कि जिस पिता के खिलाफ महिला ने प्रकरण दर्ज करवाया है, उनकी मौत 14 फरवरी 2002 को हो गई थी. जबकि उनकी शादी 4 सितंबर 2013 को हुई. समन मिलने के बाद पति ने कोर्ट में आवेदन दिया तो वहीं महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं, महिला ने परिवाद दायर करते हुए पति, सास-ससुर पर यह भी आरोप लगाए कि शादी के बाद से 15 लाख दहेज के रूप में लाने के लिए लगातार प्रताड़ित करने के आरोप ललगाए.

इंदौर। एक विवाहिता ने अपने ससुर के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाया है. लेकिन खास बात यह है कि ससुर की मौत तकरीबन 21 साल पहले हो चुकी थी. जब इस मामले में समन जारी किया गया तो बेटे ने ये जानकारी कोर्ट को दी. कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा. मामले के अनुसार इंदौर में रहने वाली महिला का विवाह आंध्र प्रदेश के रहने वाले शिवा से 4 सितंबर 2013 को हुआ था. छोटी-छोटी बातों को लेकर लगातार परेशान होने के चलते पीड़िता अपने मायके इंदौर आ गई.

शपथ पत्र के आधार पर कार्रवाई : महिला ने इदौर जिला कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज एवं घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की. उसने एक शपथ पत्र भी कोर्ट के समक्ष पेश किया. इसमें उसने ससुर सहित अन्य लोगों की जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखी. उसी के मुताबिक कोर्ट ने बहू के परिवाद पर सुनवाई करते हुए पति शिवा, सास लक्ष्मी, ससुर वेंकटी कलमंडा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दे दिए. जब इस मामले में कोर्ट ने समन जारी किया तो महिला के पति को जानकारी लगी.

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महिला का पति पहुंचा कोर्ट : इसके बाद महिला का पति मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा. उन्होंने कोर्ट में जानकारी दी कि जिस पिता के खिलाफ महिला ने प्रकरण दर्ज करवाया है, उनकी मौत 14 फरवरी 2002 को हो गई थी. जबकि उनकी शादी 4 सितंबर 2013 को हुई. समन मिलने के बाद पति ने कोर्ट में आवेदन दिया तो वहीं महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं, महिला ने परिवाद दायर करते हुए पति, सास-ससुर पर यह भी आरोप लगाए कि शादी के बाद से 15 लाख दहेज के रूप में लाने के लिए लगातार प्रताड़ित करने के आरोप ललगाए.

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