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अंग्रेजी शराब के अवैध परिवहन पर शराब कंपनी के मालिक को कोर्ट ने भेजा जेल - धार न्यूज

धार जिले में 1185 पेटी अंग्रेजी शराब के अवैध परिवहन के मामले में कोर्ट ने शराब कंपनी के मालिक प्रमोद कुमार को 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

हरियाणा के शराब कारोबारी को न्यायालय ने पुलिस हिरासत में भेजा
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Published : Oct 23, 2019, 11:53 PM IST

धार। अंग्रेजी शराब बनाने वाली बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रमोद कुमार को जेएमएफसी न्यायालय धरमपुरी के न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत ने 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

हरियाणा के शराब कारोबारी को जेल

24 जून को आबकारी विभाग धरमपुरी ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1185 पेटी बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना कि रॉयल पटियाला अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए एक कंटेनर को पकड़ा था. इस मामले में आबकारी विभाग ने कंटेनर चालक सिंटू और उसके परिचालक धरमवीर को आरोपी बनाया था. साथ ही आबकारी विभाग ने इस मामले में बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रमोद कुमार को भी आरोपी बनाया था.

आबकारी विभाग धार की टीम ने आरोपी प्रमोद कुमार को हरियाणा से गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय धरमपुरी में न्यायाधीश महेंद्र सिंह रावत के समक्ष पेश किया गया, जहां पर न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत ने आरोपी प्रमोद कुमार को 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

धार। अंग्रेजी शराब बनाने वाली बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रमोद कुमार को जेएमएफसी न्यायालय धरमपुरी के न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत ने 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

हरियाणा के शराब कारोबारी को जेल

24 जून को आबकारी विभाग धरमपुरी ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1185 पेटी बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना कि रॉयल पटियाला अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए एक कंटेनर को पकड़ा था. इस मामले में आबकारी विभाग ने कंटेनर चालक सिंटू और उसके परिचालक धरमवीर को आरोपी बनाया था. साथ ही आबकारी विभाग ने इस मामले में बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रमोद कुमार को भी आरोपी बनाया था.

आबकारी विभाग धार की टीम ने आरोपी प्रमोद कुमार को हरियाणा से गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय धरमपुरी में न्यायाधीश महेंद्र सिंह रावत के समक्ष पेश किया गया, जहां पर न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत ने आरोपी प्रमोद कुमार को 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

Intro:1185 पेटी अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन के मामले में न्यायालय ने शराब कंपनी के मालिक प्रमोद कुमार को पांच नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का दिया आदेश


Body:पंजाब की अंग्रेजी शराब बनाने वाली बकस इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक प्रमोद कुमार को जे.एम.एफ.सी न्यायालय धरमपुरी के न्यायधीश महोदय महेंद्र सिंह रावत ने 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है दरअसल 24 जून को आबकारी विभाग धरमपुरी ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1185 पेटी बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लुधियाना कि रॉयल पटियाला अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए एक कंटेनर को पकड़ा था, इस मामले में आबकारी विभाग में कंटेनर चालक सिंटू और उसके परिचालक धरमवीर को इस मामले में आरोपी बनाया था साथ ही आबकारी विभाग ने इस मामले में बकस इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लुधियाना पंजाब के मालिक प्रमोद कुमार को भी आरोपी बनाया, इस मामले में कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग धार की टीम ने आरोपी प्रमोद कुमार को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर आज जे.एम.एफ.सी न्यायालय धरमपुरी में न्यायाधीश महोदय महेंद्र सिंह रावत के समक्ष पेश किया जहां पर न्यायधीश महोदय महेंद्र सिंह रावत ने आरोपी प्रमोद कुमार को 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है ,वहीं इस पूरे मामले की जानकारी सहायक जिलालोक अभियोजन अधिकारी डी.आर मीमरोट ने मीडिया को दी।


Conclusion:बाइट-01-डी.आर मिमरोट- सहायक जिलालोक अभियोजक अधिकारी
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