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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पिटीशन, NRC और CAA रद्द करने की मांग

एनआरसी और सीएए के साथ आदिवासियों के पास दस्तावेज नहीं होने की सूरत में रियायत देने के लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें इस कानून को वापस लेने की बात कही है.

MLA Arif Masood filed petition in Supreme Court
विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पिटीशन
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Published : Feb 15, 2020, 4:55 AM IST

भोपाल। NRC और CAA को लेकर इस समय देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है. तो वहीं कांग्रेस विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में NRC और CAA के साथ आदिवासियों को आदिवासियों के पास दस्तावेज नहीं होने की सूरत में रियायत देने के लिए दायर की याचिका दाखिल कर दी है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी और सीएए के साथ ही आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों के पास दस्तावेज ना होने के चलते रियायत देने के लिए एक पेटिशन दायर की है.

विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पिटीशन

सीनियर एडवोकेट यावर खान ने बताया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी के खिलाफ, संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत इस कानून को निरस्त करने और मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं होने पर रियायत के उद्देश्य पिटीशन दायर की है.

पेटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि भारत सरकार के द्वारा संविधान में हस्तक्षेप करते हुए जो कानून लाया गया है उसे रद्द किया जाए उन्होंने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार से जवाब मांगा गया है जवाब आने के बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू होगी. उसके बाद ही इस मामले में स्टे को लेकर बहस होगी.

सीनियर एडवोकेट ने कहा कि विधायक आरिफ मसूद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 54 55/ 2020 क्रमांक के तहत पिटीशन दायर की गई है. उन्होंने बताया कि अभी तक देशभर में 144 पिटिशन दायर हो चुकी है और इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को रद्द किए जाने की मांग की गई है.

भोपाल। NRC और CAA को लेकर इस समय देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है. तो वहीं कांग्रेस विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में NRC और CAA के साथ आदिवासियों को आदिवासियों के पास दस्तावेज नहीं होने की सूरत में रियायत देने के लिए दायर की याचिका दाखिल कर दी है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी और सीएए के साथ ही आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों के पास दस्तावेज ना होने के चलते रियायत देने के लिए एक पेटिशन दायर की है.

विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पिटीशन

सीनियर एडवोकेट यावर खान ने बताया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी के खिलाफ, संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत इस कानून को निरस्त करने और मध्यप्रदेश के आदिवासी इलाके के लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं होने पर रियायत के उद्देश्य पिटीशन दायर की है.

पेटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि भारत सरकार के द्वारा संविधान में हस्तक्षेप करते हुए जो कानून लाया गया है उसे रद्द किया जाए उन्होंने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार से जवाब मांगा गया है जवाब आने के बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू होगी. उसके बाद ही इस मामले में स्टे को लेकर बहस होगी.

सीनियर एडवोकेट ने कहा कि विधायक आरिफ मसूद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 54 55/ 2020 क्रमांक के तहत पिटीशन दायर की गई है. उन्होंने बताया कि अभी तक देशभर में 144 पिटिशन दायर हो चुकी है और इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को रद्द किए जाने की मांग की गई है.

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