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कोराना ने फिर कैद की जिंदगी, नियमों का करना होगा पालन

कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं. कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

Section 144 comes into force with immediate effect in the district
जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू
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Published : Feb 23, 2021, 10:28 PM IST

Updated : Feb 23, 2021, 10:33 PM IST

बालाघाट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के चलते प्रदेश में रोकथाम और बचाव के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गौरतलब है कि बालाघाट जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने के कारण जिले में भी कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से बालाघाट लोगों का आना जाना लगा रहता है.

इस बाद को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क अनिवार्य

बालाघाट कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए आमजन, व्यापारी और अन्य लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. ऐसी स्थिति में निर्देशों के उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम और मेला आयोजित करने के लिए अनुमति लेनी जरुरी होगा.

बालाघाट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के चलते प्रदेश में रोकथाम और बचाव के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गौरतलब है कि बालाघाट जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने के कारण जिले में भी कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से बालाघाट लोगों का आना जाना लगा रहता है.

इस बाद को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क अनिवार्य

बालाघाट कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए आमजन, व्यापारी और अन्य लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. ऐसी स्थिति में निर्देशों के उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम और मेला आयोजित करने के लिए अनुमति लेनी जरुरी होगा.

Last Updated : Feb 23, 2021, 10:33 PM IST
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