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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद, लगाया गया जुर्माना

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Published : Feb 7, 2020, 8:43 PM IST

Updated : Feb 7, 2020, 9:09 PM IST

बालाघाट में एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Minor raped in Balaghat
बालाघाट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म

बालाघाट। जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं आरोपी पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बालाघाट में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद

जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि साल 2014 में गढ़ी क्षेत्र में रहने वाला आरोपी मोलसिंह मरावी अपने पड़ोस में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर घर से भगाकर ले गया. जिसके बाद पीड़िता को बालाघाट के अलग-अलग स्थानों सहित मुंबई, नासिक ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

परिजनों की रिपोर्ट पर गढ़ी थाना पुलिस ने मोल सिंह मरावी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता और आरोपी की तलाश शुरू की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था. जहां से कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई.

बालाघाट। जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं आरोपी पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बालाघाट में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद

जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि साल 2014 में गढ़ी क्षेत्र में रहने वाला आरोपी मोलसिंह मरावी अपने पड़ोस में रहने वाली 13 साल की नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर घर से भगाकर ले गया. जिसके बाद पीड़िता को बालाघाट के अलग-अलग स्थानों सहित मुंबई, नासिक ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

परिजनों की रिपोर्ट पर गढ़ी थाना पुलिस ने मोल सिंह मरावी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता और आरोपी की तलाश शुरू की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था. जहां से कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई.

Intro:बालाघाट।बालाघाट में नाबालिक बच्ची को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी  को माननीय विशेष न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


Body:जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि वर्ष2014 में गढ़ी क्षेत्र में रहने वाला आरोपी मोलसिंह मरावी ने अपने पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर घर से भगाकर ले गया।नाबालिक बच्ची को बालाघाट के अलग अलग स्थानों सहित मुम्बई, नासिक ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।परिजनों की रिपोर्ट पर गढ़ी थाना पुलिस ने मोल सिंह मरावी अलग अलग धाराओ के तहत मामला दर्ज कर अपहृत नाबालिक व आरोपी की तलाश किया गया।
गढ़ी थाना पुलिस ने अपहृत नाबालिक लड़की को आरोपी सहित दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।नाबालिक के बयान के आधार पर धारा 363,366,376(2) भा द वी 5ख/6लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कर विवेचना कर न्यायालय में पेश किया गया।Conclusion:माननीय विशेष न्यायाधीश रामजी लाल ताम्रकार की न्यायालय ने आरोपी मोल सिंह मरावी को दोषी पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास की सजा सहित अलग अलग धाराओ के तहत 6000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।

बाइट अखिल कुशराम  जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट

श्रीनिवास चौधरी रिपोर्टर /कंटेंट एडिटर ईटीवी भारत बालाघाट


Last Updated : Feb 7, 2020, 9:09 PM IST
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