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Indore Court: 4 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत के आरोपी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास

इंदौर में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत के आरोपी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया है.

Indore Court
इंदौर कोर्ट
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Published : Jul 23, 2023, 12:17 PM IST

इंदौर। 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत के आरोपी को इंदौर जिला कोर्ट ने 20-20 वर्ष के दोहरे सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी प्रकाश को उम्र 47 वर्ष, निवासी द्वारकापुरी को धारा 376 क ख भादवि एवं 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 363 भादवि एवम धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 3000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है. मामले में डीपीओ संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई, न्यायालय द्वारा पीड़ित नाबालिग को 80,000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई.

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कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज: इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने यूपी के एक कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. कारोबारी ने इंदौर के कारोबारी से तकरीबन 21 करोड़ की धोखाधड़ी की है. इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. तुकोगंज थाना क्षेत्र में अग्रवाल हाउस में अग्रवाल कोल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के एक फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की थी.

पुलिस को शिकायत करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि "अजय जैन जो कि यूपी के हैं उन्होंने एक ठेका ले लिया था, इसके एवज में 21 करोड़ में की डील तय हुई थी. संबंधित ठेकेदार ने जब उन्होंने यूपी के कारोबारी से बकाया राशि को लेकर बात की तो उन्होंने इंदौर के रहने वाले कारोबारी को धमकाने लगे. इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत तुकोगंज पुलिस को की दी. तुकोगंज पुलिस ने पूरे ही मामले में जांच पड़ताल कर यूपी के रहने वाले अजय जैन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

इंदौर। 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत के आरोपी को इंदौर जिला कोर्ट ने 20-20 वर्ष के दोहरे सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी प्रकाश को उम्र 47 वर्ष, निवासी द्वारकापुरी को धारा 376 क ख भादवि एवं 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 363 भादवि एवम धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 3000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है. मामले में डीपीओ संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई, न्यायालय द्वारा पीड़ित नाबालिग को 80,000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई.

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