रांची: कोरोना को देखते हुए झारखंड स्टेट बर काउंसिल ने पत्र जारी कर राज्य के सभी अधिवक्ताओं को अदालती कार्रवाई से अपने को अलग करने को कहा है. काउंसिल ने अपने जारी पत्र में कहा है कि अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अपने आपको 14 अप्रैल तक अलग रखें.
प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में 14 अप्रैल तक लॉक डाउन को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने एक बैठक की, जिसमें राज्य के सभी अधिवक्ताओं को 14 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से अलग रखने का निर्णय लिया गया. राजेंद्र कृष्णा के आदेश पर सचिव राजेश पांडे ने इसे लेकर पत्र जारी कर सभी संघ को दिशा निर्देश जारी कर दिया है.
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झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने पहले भी पत्र जारी कर सभी अधिवक्ताओं को 29 मार्च तक अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखने को कहा था, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 14 अप्रैल तक कर दिया है.