रांची: पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी बासुदेव दत्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है, साथ ही उसे 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा आरोपी को काटनी होगी.
आरोपी लगातार फोन पर करता था बात
मामला बुंडू के सोनाहातु थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जो साल 2016 का है. नाबालिक युवती खाता खुलवाने के लिए बैंक गई थी और उसका पासबुक फार्म आरोपी वासुदेव दत्ता ने भर दिया था, जिसके बाद दोनों में परिचय हुआ. इसी दौरान उसने पीड़िता का फोन नंबर लिया और लगातार फोन पर बात करता रहा. एक दिन नाबालिक युवती घर के पास शौच के लिए निकली थी. उसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और नाबालिग को जबरन पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसे देखकर नाबालिक के भाई ने शोर मचाया. शोर सुनकर आरोपी वहां से भाग निकला.
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न्यायालय ने सुनाया अपना फैसला
दूसरे दिन घटना को लेकर गांव में पंचायत की गई, जिसमें पीड़िता से आरोपी को शादी करने के लिए कहा गया, लेकिन शादी करने से वह मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता के बयान पर सोनाहातू थाना में मामला दर्ज कराया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 8 गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की तरफ से 2 गवाहों की गवाही कराई गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है.