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मतदाताओं को लालच देने के लिए नकली समारोह का आयोजन करना पड़ेगा महंगा, आयोग की रहेगी पैनी नजर - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रांची

फिजूलखर्ची को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मैरिज हॉल और कम्यूनिटी हॉल की होनेवाली बुकिंग की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रयोजन की जानकारी भी ले सकते हैं, ताकि मतदाताओं को लालच देने के लिए कोई नकली समारोह का आयोजन न हो सके.

छद्म समारोह का आयोजन
A proxy ceremony
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Published : Dec 5, 2019, 6:21 PM IST

रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान गिफ्ट और भोजन वितरण के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपा नंद झा ने बताया कि निर्वाचन के उद्देश्य से होनेवाले फिजूल खर्च को रोकने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी मैरिज हॉल और कम्यूनिटी हॉल की होनेवाली बुकिंग की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रयोजन की जानकारी भी ले सकते हैं, ताकि मतदाताओं को लालच देने के लिए कोई नकली समारोह का आयोजन नहीं कर सके.

देखें पूरी खबर

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया भोज
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन से पहले अगर धार्मिक संस्थानों में या धार्मिक समुदायों की ओर से सामुदायिक भोज या भोजन का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 123 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-9 'क' के प्रावधनों के संदर्भ में निर्वाचन अपराध है. इन मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी बड़े पैमाने पर भोजन वितरण को लेकर कोई संदेह होने पर उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.

ये भी पढ़ें-यूपी का पूर्व विधान परिषद सदस्य रांची में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, 4.31 लाख रुपये भी बरमाद

अभ्यर्थियों को लुभाने के ख्याल से समारोह
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी निर्वाचकों को लुभाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से आयोजित सामुदायिक भोज में शामिल होता है, तो उसपर होने वाले खर्च को अभ्यर्थी के चुनाव खर्च के खाते में जोड़ा जाएगा. हालांकि, धार्मिक समुदायों की ओर से अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज या शादी, मृत्यु आदि के लिए सामान्य भोज किसी व्यक्ति की ओर से आयोजित की जाती है तो सामुदायिक भोज, लंगर और दावत आदि पर किया गया खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा. बशर्ते वह इसमें सामान्य आगंतुक के तौर पर शामिल होता है और आयोजन में कोई वित्तीय योगदान नहीं करता है.

तीसरे चरण में 17 विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले चुनाव तैयारियों की हुई समीक्षा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि तीसरे चरण में 17 विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा से संबंधित पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सुनिश्चित की जानी चाहिए. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं के घर पर फोटो वोटर स्लिप की डिलीवरी बीएलओ सुनिश्चित करें. तीसरे चरण के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा.

ये भी पढ़ें-रांची: इडी की कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर की 1.45 करोड़ की संपत्ति जब्त

आर्म्ड फोर्सेज का मतदान दिवस के पहले हो डिप्लॉयमेंट
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आर्म्ड पुलिस के जवानों की तैनाती को लेकर दिशा निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने कहा कि लाइसेंसी हथियार जमा करने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई की मॉनिटरिंग करें और जिन मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जानी है, वहां मतदान दिवस के एक दिन पहले वेबकास्टिंग का ट्रायल किया जाए. इसी तरह सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरु होने के पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हेलीड्रॉपिंग, दिव्यांग मतदाताओं को उपलब्ध कराई जानेवाली सुविधाओं, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस समेत अन्य पुख्ता व्यवस्था, उड़नदस्ता और स्टैटिक सर्विलांस टीम की ओर से की जाने वाली कार्रवाई समेत अन्य तैयारियों की जानकारी लेने के साथ आवश्यक निर्देश दिए. इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा और शैलेश कुमार चौरसिया समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान गिफ्ट और भोजन वितरण के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपा नंद झा ने बताया कि निर्वाचन के उद्देश्य से होनेवाले फिजूल खर्च को रोकने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी मैरिज हॉल और कम्यूनिटी हॉल की होनेवाली बुकिंग की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रयोजन की जानकारी भी ले सकते हैं, ताकि मतदाताओं को लालच देने के लिए कोई नकली समारोह का आयोजन नहीं कर सके.

देखें पूरी खबर

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया भोज
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन से पहले अगर धार्मिक संस्थानों में या धार्मिक समुदायों की ओर से सामुदायिक भोज या भोजन का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 123 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-9 'क' के प्रावधनों के संदर्भ में निर्वाचन अपराध है. इन मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी बड़े पैमाने पर भोजन वितरण को लेकर कोई संदेह होने पर उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे.

ये भी पढ़ें-यूपी का पूर्व विधान परिषद सदस्य रांची में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, 4.31 लाख रुपये भी बरमाद

अभ्यर्थियों को लुभाने के ख्याल से समारोह
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी निर्वाचकों को लुभाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से आयोजित सामुदायिक भोज में शामिल होता है, तो उसपर होने वाले खर्च को अभ्यर्थी के चुनाव खर्च के खाते में जोड़ा जाएगा. हालांकि, धार्मिक समुदायों की ओर से अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज या शादी, मृत्यु आदि के लिए सामान्य भोज किसी व्यक्ति की ओर से आयोजित की जाती है तो सामुदायिक भोज, लंगर और दावत आदि पर किया गया खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा. बशर्ते वह इसमें सामान्य आगंतुक के तौर पर शामिल होता है और आयोजन में कोई वित्तीय योगदान नहीं करता है.

तीसरे चरण में 17 विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले चुनाव तैयारियों की हुई समीक्षा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि तीसरे चरण में 17 विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा से संबंधित पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सुनिश्चित की जानी चाहिए. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं के घर पर फोटो वोटर स्लिप की डिलीवरी बीएलओ सुनिश्चित करें. तीसरे चरण के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा.

ये भी पढ़ें-रांची: इडी की कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर की 1.45 करोड़ की संपत्ति जब्त

आर्म्ड फोर्सेज का मतदान दिवस के पहले हो डिप्लॉयमेंट
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आर्म्ड पुलिस के जवानों की तैनाती को लेकर दिशा निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने कहा कि लाइसेंसी हथियार जमा करने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई की मॉनिटरिंग करें और जिन मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जानी है, वहां मतदान दिवस के एक दिन पहले वेबकास्टिंग का ट्रायल किया जाए. इसी तरह सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरु होने के पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हेलीड्रॉपिंग, दिव्यांग मतदाताओं को उपलब्ध कराई जानेवाली सुविधाओं, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस समेत अन्य पुख्ता व्यवस्था, उड़नदस्ता और स्टैटिक सर्विलांस टीम की ओर से की जाने वाली कार्रवाई समेत अन्य तैयारियों की जानकारी लेने के साथ आवश्यक निर्देश दिए. इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा और शैलेश कुमार चौरसिया समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

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रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान गिफ्ट और भोजन वितरण आदि के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपा नंद झा ने बताया कि निर्वाचन के उदेश्य से होनेवाले छद्म व्यय को रोकने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी मैरिज हॉल / कम्यूनिटी हॉल की होनेवाली बुकिंग की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रयोजन की जानकारी भी ले सकते हैं ताकि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कोई नकली समारोह का आयोजन नहीं किया जा सके।

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया भोज माना जाएगा निर्वाचन अपराध
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा निर्वाचन से पूर्व अगर धार्मिक संस्थानों में या धार्मिक समुदायों द्वारा सामुदायिक भोजों अथवा भोजन का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 123 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-9 क के प्रावधनों के संदर्भ में निर्वाचन अपराध है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन से पहले अगर धार्मिक संस्थानों में या धार्मिक समुदायों द्वारा सामुदायिक भोजों अथवा भोजन का वितरण मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 123 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-9 क के प्रावधनों के संदर्भ में निर्वाचन अपराध है। इन मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी बड़े पैमाने पर भोजन वितरण को लेकर कोई संदेह होने पर उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

लुभाने के ख्याल से समारोह तो अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोजित सामुदायिक भोज में शामिल होता है तो उसपर होने वाले व्यय को अभ्यर्थी के चुनाव व्यय के खाते में जोड़ा जाएगा। हालांकि, धार्मिक समुदायाओं द्वारा अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह यथा शादी, मृत्यु आदि के लिए सामान्य भोज किसी व्यक्ति के द्वारा आयोजित किया जाता है तो सामुदायिक भोज / लंगर/ दावत आदि पर किया गया खर्च व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। बशर्ते वह इसमें सामान्य आगंतुक के तौर पर शामिल होता है और आयोजन में कोई वित्तीय योगदान नहीं करता है


Body: तीसरे चऱण में 17 विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले चुनाव तैयारियों की हुई समीक्षा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि तीसरे चरण में 17 विधानसभा सीटों के लिए होनेवाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं के घर पर फोटो वोटर स्लिम की डिलीवरी बीएलओ सुनिश्चित करें। तीसरे चरण के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा।


संवेदनशील मतदान केंद्रों में आर्म्ड फोर्सेज का मतदान दिवस के पूर्व डिप्लॉयमेंट हो
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों आर्म्ड पुलिस के जवानों की तैनाती को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिए।
Conclusion:
लाइसेंसी हथियार जमा किए जाने के मामले की करें मॉनिटरिंग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाइसेंसी हथियार जमा करने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जानी है, वहां मतदान दिवस के एक दिन पूर्व वेबकास्टिंग का ट्रायल किया जाए। इसी तरह सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरु होने के पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हेलीड्रॉपिंग, दिव्यांग मतदाताओं को उपलब्ध कराई जानेवाली सुविधाओं, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस समेत अन्य पुख्ता व्यवस्था, उड़नदस्ता और स्टैटिक सर्विवांस टीम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई समेत अन्य तैयारियों की जानकारी लेने के साथ आवश्यक निर्देश दिए।
इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा और शैलेश कुमार चौरसिया समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
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