रांची: बुंडू सूर्य मंदिर से लेकर दशम फॉल तक की जंगल, झाड़ की जमीन को बेचने का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा. याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर करके मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की है. अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि जंगल झाड़ और जंगल की जमीन बेचना अपराध है.
अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि बुंडू प्रखंड के सूर्य मंदिर से लेकर दशम फॉल तक की लगभग 370 एकड़ जंगल, झाड़ और जंगल पहाड़ की जमीन को अधिकारियों ने मिलीभगत कर दो कंपनियों के नाम बेच दिया है. 29 फरवरी 2019 को बेचा है. ये जमीन मेसर्स कोसी कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड और शाकांबरी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा खरीदी गई है. जंगल, झाड़ और जंगल पहाड़ नेचर की जमीन को बेचना अपराध के समतुल्य है, उन्होंने मामलों में राज्य सरकार, डीसी रांची और राहुल कुमार को प्रतिवादी बनाया है. मामले की जांच एसीबी से करने की मांग की गई है.
ये भी पढ़ें: खूंटीः आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पांच युवकों ने दिया वारदात को अंजाम
उन्होंने आरोप लगाया है कि इतने बड़े पैमाने पर जंगल पहाड़ को बेचा जाना बिना अधिकारी के सांठ-गांठ का संभव नहीं है. जब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा रजिस्ट्री करवाने में रजिस्टार कई तरह के पेपर की मांग करते हैं तो ऐसे में इतना बड़ी जमीन बिना अधिकारी के मिली भगत का कैसे कंपनी के नाम कर दिया गया. उन्होंने अदालत से याचिका के माध्यम से प्रार्थना की है कि मामले की शीघ्र जांच के आदेश देने की कृपा करें.