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विधायक नवीन जायसवाल के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित, फैसला 30 सितंबर को

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है. अब 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

Hearing on Naveen Jaiswal petition completed in Jharkhand HC
नवीन जायसवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी
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Published : Sep 15, 2020, 10:13 PM IST

रांची: हटिया विधायक नवीन जायसवाल की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत को बताया गया कि वे वर्तमान में विधायक हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार रहता हैै, कोरोना संकट में आवास खाली करने का नोटिस जारी करना गलत है. इसलिए आवास खाली करने के आदेश को रद्द किया जाए. वहीं, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आवास आवंटन के लिए सरकार के पास नियम बनाए गए हैं. उसी नियम के तहत सभी को आवास आवंटित किया गया है.

ये भी पढ़ें- बंगला खाली करने के मामले में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की याचिका पर HC में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

ऐसी स्थिति में अगर कोई अपना आवास खाली करने को तैयार नहीं होगा और दूसरे आवास में नहीं जाएगा तो सरकार कैसे काम करेगी. पहले भी इसी नियम के तहत आवास का आवंटन किया गया था, जिसमें उन्हें आवास मिला था. उसी नियम के तहत अभी भी आवास आवंटित किया जा रहा है, तब उन्हें यह गलत लग रहा है.

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक नवीन जायसवाल विधायक हैं. वह जिस आवास में रहते हैं उस आवास को हेमंत सरकार की ओर से खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. सरकार के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुनवाई पूरी कर ली गई है. वहीं, फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा.

रांची: हटिया विधायक नवीन जायसवाल की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत को बताया गया कि वे वर्तमान में विधायक हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार रहता हैै, कोरोना संकट में आवास खाली करने का नोटिस जारी करना गलत है. इसलिए आवास खाली करने के आदेश को रद्द किया जाए. वहीं, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आवास आवंटन के लिए सरकार के पास नियम बनाए गए हैं. उसी नियम के तहत सभी को आवास आवंटित किया गया है.

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ऐसी स्थिति में अगर कोई अपना आवास खाली करने को तैयार नहीं होगा और दूसरे आवास में नहीं जाएगा तो सरकार कैसे काम करेगी. पहले भी इसी नियम के तहत आवास का आवंटन किया गया था, जिसमें उन्हें आवास मिला था. उसी नियम के तहत अभी भी आवास आवंटित किया जा रहा है, तब उन्हें यह गलत लग रहा है.

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक नवीन जायसवाल विधायक हैं. वह जिस आवास में रहते हैं उस आवास को हेमंत सरकार की ओर से खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. सरकार के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुनवाई पूरी कर ली गई है. वहीं, फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा.

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