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दलमा वन्य अभ्यारण्य में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर हुई सुनवाई, अदालत ने मांगा रोड मैप

झारखंड हाई कोर्ट में इको सेंसेटिव और दलमा वन्य अभ्यारण्य में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से इको सेंसेटिव जोन का रोड मैप पेश करने को कहा है.

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Published : Sep 26, 2020, 6:16 PM IST

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: दलमा वन्य अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी उसके नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में राज्य सरकार को फिर से एक बार समय देते हुए शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि इको सेंसेटिव जोन का रोड मैप बना है, अगर बना है तो अदालत में पेश करें.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन्य अभ्यारण्य के नजदीक में होटल जो बनाया गया है, उस होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फिर से एक बार सरकार को समय देते हुए उन्हें इको सेंसिटिव जोन का रोड मैप अदालत में पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़ें- लातेहार में शुरू हुआ नक्सलियों में पोस्टर वार, प्रतिद्वंद्वी संगठनों को बता रहे गुंडा गिरोह

याचिकाकर्ता भजोहरी महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसिटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. इसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के साथ इको सेंसेटिव जोन के रोड मैप पेश करने को कहा है.

रांची: दलमा वन्य अभयारण्य में इको सेंसेटिव जोन घोषित किए जाने के बावजूद भी उसके नजदीक में बनाए गए होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में राज्य सरकार को फिर से एक बार समय देते हुए शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि इको सेंसेटिव जोन का रोड मैप बना है, अगर बना है तो अदालत में पेश करें.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इको सेंसेटिव जोन और दलमा वन्य अभ्यारण्य के नजदीक में होटल जो बनाया गया है, उस होटल को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फिर से एक बार सरकार को समय देते हुए उन्हें इको सेंसिटिव जोन का रोड मैप अदालत में पेश करने को कहा है.

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याचिकाकर्ता भजोहरी महतो ने इको सेंसिटिव जोन में होटल बनाए जाने के विरोध में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से मांग की है कि इको सेंसिटिव जोन में होटल नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उचित नहीं है इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. इसी याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के साथ इको सेंसेटिव जोन के रोड मैप पेश करने को कहा है.

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