सोलन: केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोलन उपायुक्त केसी चमन ने जिला में अतिरिक्त कर्फ्यू अवधि में कुछ अन्य सेवाएं शुरू करने के आदेश दिए हैं. हालांकि सील्ड, कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है.
आदेशों के अनुसार दवाईयों की दुकानें सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी. पशु अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, परीक्षण प्रयोगशाला, टीकों एवं दवाओं की बिक्री और आपूर्ति भी सुबह 08.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक की जा सकेगी. सरकारी संस्थान अपने समय के अनुसार कार्यरत रहेंगे. सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी. मत्स्य पालन और पशु पालन से संबंधित गतिविधियां भी कर्फ्यू अवधि में जारी रहेंगी.
मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयर की दुकानों को खोलने के लिए भी ढील दी गई है. इसके अलावा बैंक, एटीएम, बैंकिग कॉरसपोंडेट्स, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सहकारी ऋण समितियां, बीमा कार्यालय भी सुबह 09.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक कार्यरत रहेंगे. ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अधिकृत सामान्य सेवा केंद्र बुधवार और शनिवार को सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के बीच कार्यरत रहेंगे. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरणों एवं मोबाइल फोन की मुरम्मत के लिए दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के बीच खुली रहेंगी.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानें सुबह 08.00 बजे से दिन में 01.00 बजे तक खुली रहेंगी. जिला सोलन में एपीएमसी के तहत कार्यरत सब्जी एवं उप सब्जी मण्डियां सुबह 05.00 बजे से दिन में 01.00 बजे तक कार्य कर सकेंगी. कीटनाशकों की सरकारी और निजी दुकानें सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य खुली रहेंगी. सभी आवश्यक वस्तुओं किराना, दूध, फल-सब्जी, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों की होम डिलीवरी दिन में 11.00 बजे से 03.00 बजे के बीच की जा सकेगी.
सील्ड क्षेत्रों में इन सेवाओं की होम डिलीवरी का समय सुबह 07.00 बजे से रात 10.00 बजे तक रहेगा. जिला सोलन में 24 मार्च, 2020 को घोषित कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा. जन और धार्मिक समारोह पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. 09 अप्रैल, 2020 के आदेशों के अनुसार सील किए गए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे. कंटेनमेंट जोन पर यह संशोधित दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे. अगर किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो यहां अनुमति प्राप्त सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी.