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3 दिन के भीतर सिरमौर में सभी लाइसेंसी हथियार होंगे जमा, एसपी ने की ये अपील - एसपी सिरमौर ने की ये अपील

जिला सिरमौर में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी सिरमौर ने सिरमौर के सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने  की अपील की है. आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार अपने पास रखना गैर कानूनी है और ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

SP sirmour appealed to submit licensed arms
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Published : Sep 25, 2019, 4:33 PM IST

नाहनः पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिरमौर जिला पुलिस ने सभी लाइसेंस धारकों से अपने हथियार जमा करवाने की अपील की है. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के बाद जिला के एसपी ने सभी संबंधित पुलिस थानों और पुलिस चौकियों को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

बता दें कि उपचुनाव के मद्देनजर जिला सिरमौर में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर के आदेशों के बाद श्रम और पुलिस ने लोगों से 28 सितंबर से पहले लाइसेंसी हथियार जमा करवाने की अपील की है. यह आदेश पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जिला सिरमौर के लिए जारी किए गए हैं.

वीडियो.

एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक जिला सिरमौर के सभी लाइसेंस धारकों से कहा गया है कि आगामी 3 दिनों में अपने हथियारों को पुलिस थाना और पुलिस चौकी में जमा करवाएं. आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार अपने पास रखना गैर कानूनी है. आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला के सभी लाइसेंसी धारको के लिए लागू किए गए हैं.

नाहनः पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिरमौर जिला पुलिस ने सभी लाइसेंस धारकों से अपने हथियार जमा करवाने की अपील की है. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के बाद जिला के एसपी ने सभी संबंधित पुलिस थानों और पुलिस चौकियों को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

बता दें कि उपचुनाव के मद्देनजर जिला सिरमौर में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर के आदेशों के बाद श्रम और पुलिस ने लोगों से 28 सितंबर से पहले लाइसेंसी हथियार जमा करवाने की अपील की है. यह आदेश पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जिला सिरमौर के लिए जारी किए गए हैं.

वीडियो.

एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक जिला सिरमौर के सभी लाइसेंस धारकों से कहा गया है कि आगामी 3 दिनों में अपने हथियारों को पुलिस थाना और पुलिस चौकी में जमा करवाएं. आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार अपने पास रखना गैर कानूनी है. आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला के सभी लाइसेंसी धारको के लिए लागू किए गए हैं.

Intro:-पच्छाद ही नहीं सिरमौर के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को जारी हुए आदेश
- जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर एसपी सिरमौर ने की अपील
नाहन। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिरमौर जिला पुलिस ने सभी लाइसेंस धारकों से अपने हथियार जमा करवाने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के बाद जिला के एसपी ने सभी संबंधित पुलिस थानों व पुलिस चौकियों को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करती हैं।


Body:दरअसल उपचुनाव के मद्देनजर जिला सिरमौर में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर के आदेशों के बाद श्रम और पुलिस ने लोगों से 28 सितंबर से पहले लाइसेंसी हथियार जमा करवाने की अपील की है। बता दें कि यह आदेश पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जिला सिरमौर के लिए जारी किए गए हैं।
एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक जिला सिरमौर के सभी लाइसेंस धारकों से कहा गया है कि आगामी 3 दिनों में अपने हथियारों को पुलिस थाना और पुलिस चौकी में जमा करवाएं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद हथियार अपने पास रखना गैर कानूनी है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला के सभी लाइसेंसी धारको के लिए लागू किए गए हैं।
बाइट : अजय कृष्ण शर्मा, एसपी सिरमौर



Conclusion:बता दे किसी मोड़ जिला में करीब 8000 लाइसेंसी हथियार धारक हैं। हथियार जमा न करवाने की सूरत में लाइसेंस धारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है लिहाजा पुलिस ने सभी लाइसेंसी धारकों से समय रहते इस दिशा में उचित कदम उठाने की अपील की है।
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