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सिरमौर: अदालत ने 5 दोषियों को सुनाई 1-1 साल की सजा, पिता ने करवाया था बेटे सहित अन्य पर केस दर्ज

गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में सिरमौर में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है. अदालत ने पांचों आरोपियों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाते हुए एक-एक साल की कठोर सजा सुनाई है.

Sirmaur
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Published : Nov 18, 2022, 10:52 PM IST

नाहन: सिरमौर में जिला अदालत ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में अपना फैसला सुनाया है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां के न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने गाली-गलौज, बदसलूकी व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. पांचों दोषियों को 1-1 साल के कठोर कारावास व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. (Sirmaur District Court)

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की. मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि साल 2019 में शिकायतकर्ता सीता राम पुत्र शिबू राम निवासी गांव भझयागा, पोस्टआफिस नैनाटिक्कर ने पच्छाद पुलिस थाना में अपने बेटे बिशन सिंह, बहु रजनी देवी, पोते बलविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह व विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.

शिकायत में सीता राम ने पुलिस को बताया था कि पांचों उसके साथ बदसलूकी, गाली-गलौज व उसे जान से मारने की धमकी देते हैं. इस पर पच्छाद पुलिस थाना में पांचों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया. अदालत ने जुर्म साबित होने पर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया.

दोषियों को अदालत ने धारा 451 के तहत एक-एक साल, 504 के तहत 6-6 महीने और धारा 506 के तहत एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. साथ ही पांचों दोषियों को 5-5 हजार का जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें: रामोजी फिल्म सिटी को पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिष्ठित SIHRA पुरस्कार

नाहन: सिरमौर में जिला अदालत ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में अपना फैसला सुनाया है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां के न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने गाली-गलौज, बदसलूकी व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. पांचों दोषियों को 1-1 साल के कठोर कारावास व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. (Sirmaur District Court)

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की. मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि साल 2019 में शिकायतकर्ता सीता राम पुत्र शिबू राम निवासी गांव भझयागा, पोस्टआफिस नैनाटिक्कर ने पच्छाद पुलिस थाना में अपने बेटे बिशन सिंह, बहु रजनी देवी, पोते बलविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह व विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.

शिकायत में सीता राम ने पुलिस को बताया था कि पांचों उसके साथ बदसलूकी, गाली-गलौज व उसे जान से मारने की धमकी देते हैं. इस पर पच्छाद पुलिस थाना में पांचों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया. अदालत ने जुर्म साबित होने पर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया.

दोषियों को अदालत ने धारा 451 के तहत एक-एक साल, 504 के तहत 6-6 महीने और धारा 506 के तहत एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. साथ ही पांचों दोषियों को 5-5 हजार का जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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