नाहन: हिमाचल में एक तरफ बाहरी राज्यों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है. कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है.
वहीं, जिला मुख्यालय नाहन में महिला के कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने शहर के वार्ड नंबर 3 के पूर्व दिशा में यशवंत चौक से मॉल रोड के दाईं तरफ के क्षेत्र से सिरमौर हिल्स पब्लिक स्कूल तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.
वार्ड नंबर 2, 4, 5, 6, 7 व वार्ड नंबर 3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन में तब्दील किया है. यह आदेश डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने जारी किए हैं. आदेशों में कहा गया है कि इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इकट्ठे होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा. प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान रहेंगे.
कंटेनमेंट जोन के भीतर बैंक, सभी व्यवसाय और अन्य संस्थान बंद रहेंगे. इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे. सरकार की ओर से निर्धारित उचित सोशल डिस्टेंसिंग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा. इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालय बंद रहेंगे.
कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की सहायता से की जाएगी. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा. यह आदेश मॉडल सेंट्रल जेल के रोजमर्रा के कार्य पर, मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा.
कंटेनमेंट जोन के भीतर माल रोड नाहन के दाईं तरफ के क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग 907-ए को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है. नियमित आधार पर कंटेनमेंट जोन में कार्यकारी अधिकारी नाहन की ओर से सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा. डीसी ने बताया कि जब भी किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजीटिव का मामला मिलता है तो संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की जिम्मेदारी है. इसी के तहत यह निर्देश जारी किए गए हैं.
बता दें कि नाहन नगर परिषद के वार्ड नंबर-3 के पूर्व दिशा में यशवंत चौक से मॉल रोड के दाई तरफ के क्षेत्र से विनय विजन दुकान के साथ लगती गली तक, वार्ड नंबर-3 के पश्चिम दिशा में विनय विजन दुकान से उप न्यायाधीश निवास और जेल गेट तक, वार्ड नंबर-3 के उत्तर दिशा में जेल गेट से जेल नाले के पास सुनीता देवी के घर तक, वार्ड नंबर-3 के दक्षिण दिशा में सुनीता देवी के घर से लेकर जेल नाले के साथ लगते क्षेत्र से यशवंत चैक के साथ लगते सिरमौर हिल्स पब्लिक स्कूल तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. जबकि वार्ड नंबर 2, 4, 5, 6, 7 व वार्ड नंबर 3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन में तबदील किया गया है.