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रामपुर में लोक मित्र केंद्रों पर फीस निर्धारित, आदेशों की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई

रामपुर प्रशासन ने लोक मित्र केन्द्र के फीस का निर्धारण कर दिया है. एसडीएम सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि लोकमित्र केंद्र के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाने के लिए विभाग द्वारा फीस निर्धारित की गई है, जिसमें 17 रुपये सरकारी प्रभार, 10 रुपये आवेदन फीस, 10 रुपये प्रिंटिंग शुल्क, 2 रुपये प्रति पेज स्कैनिंग चार्ज निर्धारित किए गए हैं.

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Published : Sep 17, 2020, 9:35 AM IST

लोक मित्र केंद्रों पर फीस निर्धारित
लोक मित्र केंद्रों पर फीस निर्धारित

रामपुर: उपमंडल प्रशासन ने लोक मित्र केन्द्र के फीस का निर्धारण कर दिया है. उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि तहसील तथा उप तहसील में बनने वाले सभी 17 प्रमाण पत्र को घर बैठे अथवा अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बना सकते हैं. इस प्रणाली के माध्यम से अल्पसंख्यक, कृषक, चरित्र, बोनाफाइड एवं अन्य सभी राजस्व प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं.

एसडीएम सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि लोक मित्र केंद्र के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाने के लिए विभाग द्वारा फीस निर्धारित की गई है, जिसमें 17 रुपये सरकारी प्रभार, 10 रुपये आवेदन फीस, 10 रुपये प्रिंटिंग शुल्क, 2 रुपये प्रति पेज स्कैनिंग चार्ज निर्धारित किए गए हैं. लोक मित्र केंद्र द्वारा निर्धारित रेट से अधिक वसूलने पर तुरंत प्रभाव से उसे बंद किया जाएगा.

वीडियो रिपोर्ट

एसडीएम ने कहा कि लोक मित्र केंद्र से संबंधित शिकायत रशीद के साथ उपमंडलाधिकारी और तहसीलदार को दे सकते हैं. एसडीएम ने लोगों से ऑनलाइन सेवा ई डिस्ट्रिक्ट प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया, जिससे कि कोरोना काल में तहसील तथा उप तहसील कार्यालय पर होने वाली भीड़ से दूर बचा जा सके.

उपमंडलाधिकारी ने यह भी बताया कि लोक मित्र केंद्र की वेबसाइट पर प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट को देखा जा सकता है. वहीं, इस बारे में लोक मित्र केंद्र का कहना है कि रेट लिस्ट के बार में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है.

रामपुर: उपमंडल प्रशासन ने लोक मित्र केन्द्र के फीस का निर्धारण कर दिया है. उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि तहसील तथा उप तहसील में बनने वाले सभी 17 प्रमाण पत्र को घर बैठे अथवा अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बना सकते हैं. इस प्रणाली के माध्यम से अल्पसंख्यक, कृषक, चरित्र, बोनाफाइड एवं अन्य सभी राजस्व प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं.

एसडीएम सुरेन्द्र मोहन ने बताया कि लोक मित्र केंद्र के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाने के लिए विभाग द्वारा फीस निर्धारित की गई है, जिसमें 17 रुपये सरकारी प्रभार, 10 रुपये आवेदन फीस, 10 रुपये प्रिंटिंग शुल्क, 2 रुपये प्रति पेज स्कैनिंग चार्ज निर्धारित किए गए हैं. लोक मित्र केंद्र द्वारा निर्धारित रेट से अधिक वसूलने पर तुरंत प्रभाव से उसे बंद किया जाएगा.

वीडियो रिपोर्ट

एसडीएम ने कहा कि लोक मित्र केंद्र से संबंधित शिकायत रशीद के साथ उपमंडलाधिकारी और तहसीलदार को दे सकते हैं. एसडीएम ने लोगों से ऑनलाइन सेवा ई डिस्ट्रिक्ट प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया, जिससे कि कोरोना काल में तहसील तथा उप तहसील कार्यालय पर होने वाली भीड़ से दूर बचा जा सके.

उपमंडलाधिकारी ने यह भी बताया कि लोक मित्र केंद्र की वेबसाइट पर प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट को देखा जा सकता है. वहीं, इस बारे में लोक मित्र केंद्र का कहना है कि रेट लिस्ट के बार में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है.

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