शिमला: राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कि कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा 7 मई, 2021 की सुबह 6 बजे से 17 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के संबंध में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किए गए हैं.
कोरोना कर्फ्यू के आदेशों में आंशिक संशोधन
प्रवक्ता ने कहा कि जारी आदेशों के अनुसार पुलिस, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निगम सेवाएं के साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे. इस सूची में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भी शामिल किया गया है.
प्रवक्ता ने कहा कि 5 मई, 2021 को जारी आदेशों के बिन्दु संख्या 10 के भाग 4 में राज्य सरकार के आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों को लाॅकडाउन के दौरान बंद रखने का उल्लेख है. संशोधित आदेश के अनुसार, लाॅकडाउन शब्द को कर्फ्यू पढ़ा जाए. इसी तरह बिन्दु संख्या 11 में लाॅकडाउन के दौरान सामान्य परामर्श के अन्तर्गत प्रयोग किए गए लाॅकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए. बिन्दू संख्या 14 में दंडात्मक प्रावधान के तहत भी प्रयोग लाॅकडाउन शब्द को भी कर्फ्यू पढ़ा जाए.
आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट पर होटल में एंट्री
हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान सैलानियों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में एंट्री मिलेगी. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने एसओपी जारी कर दिया है. होटलों में स्वीमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है. अन्य पर्यटन इकाइयां गृह मंत्रालय और पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे.
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