शिमला: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार से हिमाचल प्रदेश में नई बंदिशें लागू हो गई हैं. अब प्रदेश से बाहर जाने और प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा और बिना पास प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही बाहर जा सकते हैं.
इसके अलावा हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ेगा. इसमें 72 घंटे की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट वालों और वैक्सीन के दो डोज लगाने वालों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा.
प्रदेश के बॉर्डर पर ही पास की जांच करवाने की व्यवस्था आज से लागू हो गई है और वहीं से सभी जिलों को लोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी. जिसके बाद जिलाधीश द्वारा संबंधित एसडीएम पंचायत को भेजी जाएगी.
नई गाइडलाइंस को आज से लागू किया जा रहा है
शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस को आज से लागू किया जा रहा है और बाहर जाने और आने के लिए कोविड-19 पास बनाना अनिवार्य होगा और उसके बिना किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी. साथ ही जिला के साथ लगते बॉर्डर पर भी सख्ती बरती जाएगी.
टास्क फोर्स का गठन
इसके अलावा जिला में शादी समारोह पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. बीडीओ और तहसीलदार की अध्यक्षता में फोर्स का गठन गया है जिसमें एएसआई स्तर के पुलिस अधिकारी, प्रधान, उपप्रधान भी शामिल होंगे. यही नहीं कोविड नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करने की शक्तियां भी पंचायत प्रतिनिधियों को दे दी गई हैं.
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