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हादसों पर लगाम लगाने के लिए HC ने किया कमेटी का गठन, 2 हफ्ते में टीम को सौंपनी होगी रिपोर्ट - himachal highcourt on accident

प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के झंझीडी में हुए बस हादसे की जांच व ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने कमेटी से आग्रह किया है कि वे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त संसाधन व संभावनाओं पर केंद्रित होकर सुझाव तैयार करे.

हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश
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Published : Jul 3, 2019, 7:17 PM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के झंझीडी में हुए बस हादसे की जांच व ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने कमेटी से दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का आग्रह भी किया है.

कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में काउंसिल ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस के सदस्य जसवंत सिंह, हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता और लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता सतीश सागर को सदस्य नियुक्त किया गया है. मुख्य न्यायाधीश वी रामा सुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए.

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ये भी पढे़-इन्वेस्टर मीट के लिए शिमला में हुई बैठक, CM ने अधिकारियों को दिए निर्देश

कोर्ट ने कमेटी से आग्रह किया है कि वे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त संसाधन व संभावनाओं पर केंद्रित होकर सुझाव तैयार करे. कोर्ट के आदेशों के अनुसार कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करनी है. ये रिपोर्ट प्रारंभिक रूप से शिमला शहर के यातायात व्यवस्था से संबंधित होगी.

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2019 को खलिनी के साथ झंझीडी नामक स्थान पर एचआरटीसी की स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. जिसमें 2 स्कूली बच्चियों समेत ड्राइवर की मौत हो गई थी. कोर्ट ने ये भी बताने को कहा है कि क्या ये हादसा अवैध पार्किंग से हुआ या रेलिंग व डंगा न होने के कारण हुआ. कोर्ट ने कमेटी से ये भी आग्रह किया है कि वे कोर्ट को बताए कि सड़कों एवं यातायात व्यवस्था को लेकर क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी न हो. मामले पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

ये भी पढे़ं-बस हादसे से जुड़ी जनहित याचिका पर HC में हुई सुनवाई, तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने के दिए आदेश

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के झंझीडी में हुए बस हादसे की जांच व ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने कमेटी से दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का आग्रह भी किया है.

कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में काउंसिल ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस के सदस्य जसवंत सिंह, हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता और लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता सतीश सागर को सदस्य नियुक्त किया गया है. मुख्य न्यायाधीश वी रामा सुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए.

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कोर्ट ने कमेटी से आग्रह किया है कि वे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त संसाधन व संभावनाओं पर केंद्रित होकर सुझाव तैयार करे. कोर्ट के आदेशों के अनुसार कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करनी है. ये रिपोर्ट प्रारंभिक रूप से शिमला शहर के यातायात व्यवस्था से संबंधित होगी.

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2019 को खलिनी के साथ झंझीडी नामक स्थान पर एचआरटीसी की स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. जिसमें 2 स्कूली बच्चियों समेत ड्राइवर की मौत हो गई थी. कोर्ट ने ये भी बताने को कहा है कि क्या ये हादसा अवैध पार्किंग से हुआ या रेलिंग व डंगा न होने के कारण हुआ. कोर्ट ने कमेटी से ये भी आग्रह किया है कि वे कोर्ट को बताए कि सड़कों एवं यातायात व्यवस्था को लेकर क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी न हो. मामले पर सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

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