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सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में स्थाई निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस

Himachal High Court Strict on Construction on Chaugan Maidan: सुजानपुर टीहरा में चौगान मैदान पर हो रहे स्थाई निर्माण को लेकर हिमाचल हाई कोट सख्ती दिखाई है. मैदान में बन रही पक्की दुकानों को लेकर कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. चौगान मैदान में किसी भी तरह के निर्माण के लिए बिल्कुल मनाही है.

Himachal High Court Strict on Construction on Chaugan Maidan
Himachal High Court Strict on Construction on Chaugan Maidan
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 17, 2024, 6:45 AM IST

शिमला: महाराजा संसार चंद की नगरी सुजानपुर टीहरा की शान माने जाने वाले चौगान मैदान में स्थाई निर्माण को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने चौगान के आसपास नियमों के खिलाफ स्थाई दुकानें बनाए जाने को लेकर दाखिल की गई याचिका में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. साथ ही पांच अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

मामले की सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ कर रही है. मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के अलावा खंडपीठ ने जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी हमीरपुर के सचिव को चौगान मैदान का दौरा कर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 मई को निर्धारित की है.

इस मामले में मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. मामले के अनुसार महाराजा संसार चंद की नगरी सुजानपुर टीहरा के चौगान में सभी तरह के निर्माण पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन यहां पर पक्की दुकानों का निर्माण करने जा रहा है. इसके लिए चौगान की एक कनाल सात मरले भूमि शहरी विकास विभाग के नाम की गई है.

चौगान की सुंदरता को बरकरार रखने को लेकर 23 जून, 1982 को प्रदेश सरकार ने यहां सभी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाते हुए अधिसूचना जारी की थी. इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान सुजानपुर के चौगान में टाउन हॉल के शिलान्यास के बावजूद निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी थी. जबकि नगर परिषद द्वारा यहां पर पक्की दुकानें बनाई जा रही हैं. प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव की नोटिफिकेशन के अनुसार चौगान मैदान की भूमि पर किसी के भी द्वारा कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकता है, न ही चौगान की भूमि किसी के नाम पर ट्रांसफर की जा सकती है, फिर भी शहरी विकास विभाग के नाम पर भूमि स्थानांतरित कर दुकानें बनाने की तैयारी की जा रही है. मामला उजागर होने पर हिमाचल हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ये भी पढे़: भिक्षावृत्ति रोकने और भिखारियों की जानकारी न देने पर HC सख्त, सरकार को लगाई फटकार, दिया अंतिम मौका

शिमला: महाराजा संसार चंद की नगरी सुजानपुर टीहरा की शान माने जाने वाले चौगान मैदान में स्थाई निर्माण को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने चौगान के आसपास नियमों के खिलाफ स्थाई दुकानें बनाए जाने को लेकर दाखिल की गई याचिका में राज्य सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. साथ ही पांच अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

मामले की सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ कर रही है. मुख्य सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के अलावा खंडपीठ ने जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी हमीरपुर के सचिव को चौगान मैदान का दौरा कर स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 मई को निर्धारित की है.

इस मामले में मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. मामले के अनुसार महाराजा संसार चंद की नगरी सुजानपुर टीहरा के चौगान में सभी तरह के निर्माण पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन यहां पर पक्की दुकानों का निर्माण करने जा रहा है. इसके लिए चौगान की एक कनाल सात मरले भूमि शहरी विकास विभाग के नाम की गई है.

चौगान की सुंदरता को बरकरार रखने को लेकर 23 जून, 1982 को प्रदेश सरकार ने यहां सभी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाते हुए अधिसूचना जारी की थी. इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान सुजानपुर के चौगान में टाउन हॉल के शिलान्यास के बावजूद निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी थी. जबकि नगर परिषद द्वारा यहां पर पक्की दुकानें बनाई जा रही हैं. प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव की नोटिफिकेशन के अनुसार चौगान मैदान की भूमि पर किसी के भी द्वारा कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकता है, न ही चौगान की भूमि किसी के नाम पर ट्रांसफर की जा सकती है, फिर भी शहरी विकास विभाग के नाम पर भूमि स्थानांतरित कर दुकानें बनाने की तैयारी की जा रही है. मामला उजागर होने पर हिमाचल हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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