शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में आईएएस अफसरों को सरकारी बंगले अलॉट होते हैं. उद्योग विभाग की विशेष सचिव व जनसंपर्क विभाग की निदेशक आईएएस अफसर किरण भड़ाना को आवंटित सरकारी बंगले को एक अन्य आईएएस अफसर ने खाली नहीं किया है. पूर्व में यूडी डिपार्टमेंट के सचिव रहे आईएएस मनमोहन शर्मा का तबादला बतौर डीसी सोलन के लिए किया गया. मनमोहन शर्मा ने सोलन में कार्यभार संभाल लिया, लेकिन शिमला वाला सरकारी आवास खाली नहीं किया. अलॉट किया गया सरकारी आवास न मिलने पर महिला आईएएस किरण भड़ाना ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में गुहार लगाई. अब हाईकोर्ट ने सोलन के डीसी आईएएस मनमोहन शर्मा को नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई 12 सितंबर को तय की गई है.
हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सरकार से भी पूछा है कि डीसी सोलन की तरफ से आवास को खाली क्यों नहीं करवाया गया है. उल्लेखनीय है कि आवास आवंटन से जुड़े मामलों को राज्य सरकार का संपदा निदेशालय देखता है. महिला आईएएस किरण भड़ाना ने अपनी याचिका में कहा कि उनके गर्भवती होने के कारण सरकार ने आवास आवंटित किया था. समय से पूर्व प्रसव यानी प्री-मेच्योर डिलिवरी होने के कारण उन्हें आवास की सख्त जरूरत है.
किरण भड़ाना ने बताया कि उन्हें पहली जुलाई 2023 को सरकारी आवास आवंटित किया गया था. इससे पहले यह आवास तत्कालीन यूडी निदेशक और मौजूदा समय में डीसी सोलन के पद पर कार्यरत मनमोहन शर्मा को आवंटित किया गया था. मनमोहन शर्मा का 8 अप्रैल 2023 को सोलन के लिए स्थानांतरण हो गया था, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास को खाली नहीं किया है. वहीं, मनमोहन शर्मा ने उन्हें डीसी सोलन के तौर पर निर्धारित आवास में रहना भी शुरू कर दिया है. याचिका में दलील दी गई है कि गर्भावस्था को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह आवास आवंटित किया था, लेकिन डीसी सोलन की ओर से शिमला वाला आवास खाली न करने पर याचिकाकर्ता ने 24 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा.
याचिका में बताया गया है कि संपदा निदेशक ने डीसी सोलन को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया है. इसके बावजूद याचिकाकर्ता से इस आवास को खाली नहीं करवाया गया है. याचिका में बताया गया है कि 27 जुलाई 2023 को समय से पहले प्रसव होने के कारण उसे सरकारी आवास की सख्त जरूरत है. याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है कि संपदा निदेशक को आदेश दिए जाएं कि वो डीसी सोलन से शिमला के इस सरकारी आवास को खाली करवाएं. अब मामले की सुनवाई 12 सितंबर को होगी.
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