शिमला: राज्य सरकार ने राज्य सचिवालय में गोपनीयता बरतने का लेकर सख्त आदेश दिए हैं. इसमें सचिवालय कर्मचारियों को चेताया गया है कि अगर सरकारी फैसलों को लेते समय इनके बारे में गोपनीयता नहीं बरती गई तो उनके खिलाफ सेंट्रल सिविल सर्विस रूल (सीसीएस कंडक्ट रूल्स) 1964 के तहत कार्रवाई की जाएगी. राज्य सचिवालय प्रशासन की ओर से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं. ये आदेश सरकार के फैसलों की गोपनीयता बरते जाने को लेकर हैं. (Himachal govt orders on secrecy in secretariat)
आदेशों में साफ कहा गया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों उन फैसलों को सार्वजनिक न करें जो सरकार के विचाराधीन निर्णय हो. फैसलों के लिखित आदेश जब तक नहीं आते उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए. आदेश में कहा गया कि यह देखने में आया है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी उन फैसलों को भी सार्वजनिक कर रहे हैं जो अंडर प्रोसेस हैं. यानी जिन विषयों पर फैसलों के लिखित आदेश नहीं आए हैं, उनको डिस्क्लोज किया जा रहा है. यह सरकारी नियमों का उल्लंघन है. आदेश के मुताबिक ऐसा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को चेताया गया है कि उनके खिलाफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के तहत सख्त करवाई की जाएगी.
इन आदेशों की आखिर क्यों पड़ी जरूरत- प्रशासन द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है, वो सरकार के अंडर प्रोसेस फैसलों के डिस्क्लोज होने के परिपेक्ष्य में जारी किया गया है. सरकार के कुछ अहम फैसले जिनको लेकर मीटिंग हुई थी, उनके लिखित आदेश जारी होने से पहले ही वे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गए थे. यही वजह है कि सचिवालय को अब आदेश इसको लेकर जारी करने पड़े हैं. हालांकि इन आदेशों का कितना असर होता है, यह तो समय ही बताएगा.
फिलहाल इस आदेश को लेकर सचिवालय में चर्चाएं हो रहीं हैं.
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