शिमला: बिलासपुर जिले की श्री नैनादेवी जी विधानसभा सीट से विजयी भाजपा नेता रणधीर शर्मा के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती देने के मामले में याचिका पर सुनवाई अब 30 दिसंबर को होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अनुपस्थिति की वजह से यह मामला न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा के समक्ष सुनवाई के लिए लगा था. कांग्रेस नेता व चुनाव में प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने रणधीर शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दी है. (Hearing on the petition of Ramlal Thakur)
171 मतों से जीते रणधीर शर्मा: हाईकोर्ट ने इस मामले में बिना नोटिस जारी किए इसे संबंधित पीठ के समक्ष ही सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि श्री नैनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के रणधीर शर्मा व कांग्रेस से रामलाल ठाकुर चुनाव मैदान में थे. विगत 8 दिसंबर को मतगणना में भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा 171 वोटों से विजयी रहे थे. उनके निर्वाचन को दूसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. (Randhir Sharma won by 171 votes)
पोस्टल बैलेट अमान्य घोषित किए: रामलाल ठाकुर ने 8 दिसम्बर को हुई मतगणना के दौरान पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में धांधली का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के दौरान सभी वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया. श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2816 पोस्टल बैलेट पेपर थे. प्रार्थी के अनुसार इनमें से 341 मत गलत ढंग से अमान्य घोषित किए गए. अमान्य घोषित करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया. इसके बाद बाकी बचे 2475 पोस्टल बैलेट पेपर में से 14 मत रद्द कर दिए गए. (Ramlal Thakur alleges postal ballot rigging)
मनमर्जी से मतों को गिना गया: अंतत: उन्हें पोस्टल बैलेट से 499 मत और विजेता प्रत्याशी को 525 मत हासिल हुए. इसके बाद प्रार्थी की ओर से पुन: मतगणना करवाने का आग्रह भी किया. अमान्य और रद्द घोषित किए गए मतों पर दोबारा गौर न करते हुए मनमर्जी से उन्हीं मतों को गिना गया जिन्हें चुनाव अधिकारी गिनना चाहते थे. प्रार्थी ने इन चुनावों में धांधली बरतने का आरोप भी लगाया है. मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को तय की गई है.(Ramlal Thakur on Election Commission)
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