शिमला: राजधानी के उपनगर खलीनी और कांगड़ा के नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे पर आज हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मामले में एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं. एक दिन में यह कमेटी बनेगी. मामले पर बुधवार को भी सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस आर. सुब्रमण्यन और जस्टिस अनुप चितकारा की डबल बैंच में यह सुनवाई हुई है. गठित की जाने वाली कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या शिमला शहर में क्या रजिस्ट्रेशन के नाम पर दिए गए पार्किंग सर्टिफिकेट सही हैं या गलत. स्थानीय लोगों की गाड़ियां अगर पार्किंग में खड़ी थी तो सड़क किनारे खड़े वाहन किसके थे. कोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा और मामले से सम्बंधित एडवोकेट से सुझाव मांगे है कि कौन-कौन से लोग इस कमेटी में शामिल होंगे. 3 जुलाई को कमेटी के गठन पर निर्णय लिया जाएगा. ये कमेटी हादसों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और भविष्य में हादसों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा इंतजामों पर काम किया जाएगा.
वहीं, कोर्ट ने नूरपुर स्कूल बस हादसे में लंबित जनहित याचिका के साथ इस मामले को जोड़ते हुए सुनवाई करने का फैसला किया है. बता दें कि नौ अप्रैल 2018 को कांगड़ा के नूरपुर बस हादसे में 24 स्कूली बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी.