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सरकारी राशि का दुरुपयोग करने पर HC सख्त, सहकारिता विभाग के पंजीयक को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग के पंजीयक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मामले की आगामी सुनवाई 2 नवम्बर को निर्धारित की गई है.

सरकारी राशि का दुरुपयोग करने पर HC सख्त, सहकारिता विभाग के सचिव को नोटिस जारी
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Published : Oct 16, 2019, 7:59 AM IST

Updated : Oct 16, 2019, 8:05 AM IST

शिमला: सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में अतिरिक्त पंजीयक के पद पर तैनात सुरेश कुमार रांगडा के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में पंजीयक के पद पर तैनात सुरेश कुमार रांगडा को नोटिस जारी किया है. मामले की आगामी सुनवाई 2 नवम्बर को निर्धारित की गई है.

बता दें कि प्रार्थी रोशन लाल खजुरिया की दायर याचिका में सुरेश कुमार रांगडा के खिलाफ सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है. उनका कहना है कि वर्ष 2015 में उप पंजीयक के पद पर तैनात होते हुए सुरेश कुमार का तबादला धर्मशाला से शिमला के लिए हुआ. उस समय हमीरपुर में सहकारिता विभाग का कार्यालय बंद होने के कारण कार्यालय का सारा सामान शिमला कार्यालय लाया जाना था, जिसके लिए सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक मंगवाकर उसे 4500 रूपये की राशि दी थी, लेकिन इस बार सुरेश कुमार रांगडा ने सरकारी सामान को हमीरपुर से शिमला पहुंचाने के लिए 6000 रूपये की राशि किराए के तौर पर दी. उन्होंने कहा कि सुरेश कुमार रांगडा ने 1500 रूपये का अतिरिक्त खर्च किया है.

सुरेश कुमार रांगडा पर आरोप लगाया गया है कि जब हमीरपुर से शिमला सामान लाया जाना था तो उस स्थिति में सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक क्यों मंगवाया. दूसरा आरोप लगाया गया है कि जब सुरेश कुमार रांगडा को धर्मशाला में उप पंजीयक के पद पर तैनात किया गया था तो उस समय उन्हें मंडी जिला का भी कार्यभार सौंपा गया था. वर्ष 2007 से 2014 तक सहकारी सभाओं से करोड़ो रूपये वसूले गए.

आरोप लगाया गया है कि नियमों के अनुसार सुरेश कुमार रांगडा को प्रोत्साहन राशि का एक तिहाई भाग सरकारी खजाने में जमा करवाना आवश्यक था, लेकिन उसने ऐसा न कर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुचाया है. प्रार्थी ने अपनी याचिका में सुरेश कुमार रांगडा को निलंबित करने की मांग की है.

शिमला: सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में अतिरिक्त पंजीयक के पद पर तैनात सुरेश कुमार रांगडा के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में पंजीयक के पद पर तैनात सुरेश कुमार रांगडा को नोटिस जारी किया है. मामले की आगामी सुनवाई 2 नवम्बर को निर्धारित की गई है.

बता दें कि प्रार्थी रोशन लाल खजुरिया की दायर याचिका में सुरेश कुमार रांगडा के खिलाफ सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है. उनका कहना है कि वर्ष 2015 में उप पंजीयक के पद पर तैनात होते हुए सुरेश कुमार का तबादला धर्मशाला से शिमला के लिए हुआ. उस समय हमीरपुर में सहकारिता विभाग का कार्यालय बंद होने के कारण कार्यालय का सारा सामान शिमला कार्यालय लाया जाना था, जिसके लिए सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक मंगवाकर उसे 4500 रूपये की राशि दी थी, लेकिन इस बार सुरेश कुमार रांगडा ने सरकारी सामान को हमीरपुर से शिमला पहुंचाने के लिए 6000 रूपये की राशि किराए के तौर पर दी. उन्होंने कहा कि सुरेश कुमार रांगडा ने 1500 रूपये का अतिरिक्त खर्च किया है.

सुरेश कुमार रांगडा पर आरोप लगाया गया है कि जब हमीरपुर से शिमला सामान लाया जाना था तो उस स्थिति में सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक क्यों मंगवाया. दूसरा आरोप लगाया गया है कि जब सुरेश कुमार रांगडा को धर्मशाला में उप पंजीयक के पद पर तैनात किया गया था तो उस समय उन्हें मंडी जिला का भी कार्यभार सौंपा गया था. वर्ष 2007 से 2014 तक सहकारी सभाओं से करोड़ो रूपये वसूले गए.

आरोप लगाया गया है कि नियमों के अनुसार सुरेश कुमार रांगडा को प्रोत्साहन राशि का एक तिहाई भाग सरकारी खजाने में जमा करवाना आवश्यक था, लेकिन उसने ऐसा न कर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुचाया है. प्रार्थी ने अपनी याचिका में सुरेश कुमार रांगडा को निलंबित करने की मांग की है.

हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग में अतिरिक्त पंजीयक के पद पर तैनात सुरेश कुमार रांगडा द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किये जाने पर हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है/ हाई कोर्ट ने सचिव सहकारिता समेत पंजीयक सहकारिता विभाग और  सुरेश कुमार रांगडा को नोटिस जारी कर तलब किया है/ प्रार्थी रोशन लाल खजुरिया द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार रांगडा जब वर्ष 2015 में उप पंजीयक के पद पर धर्मशाला में तैनात था और उस समय जब उसका तबादला शिमला हुआ उस समय धर्मशाला से शिमला के लिए सुरेश कुमार रांगडा ने ट्रक का किराया 4500 रूपये दिए/ उसी समय हमीरपुर में सहकारिता बिभाग का कार्यालय बंद होने के कारण कार्यालय का सारा सामान शिमला कार्यालय लाया जाना था और इसका जिम्मा सुरेश कुमार रांगडा को दिया गया था/ सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से वाही ट्रक किराया पर लिया जिससे उसने अपना सामान 4500 रूपये में धर्मशाला से शिमला लाया था/ लेकिन इस बार सुरेश कुमार रांगडा ने सरकारी सामान को हमीरपुर से शिमला पहुँचाने के लिए उसी ट्रक को सरकारी खजाने से 6000 रूपये किराए के तौर पर दिए/ इस तरह से सुरेश कुमार रांगडा ने सरकारी खजाने से 1500 रूपये का दुरुपयोग किया/ आरोप लगाया गया है कि जब हमीरपुर से शिमला सामान लाया जाना था तो उस स्थिति में सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक क्यों मंगवाया/

दूसरा आरोप लगाया गया है कि जब सुरेश कुमार रांगडा को धर्मशाला में उप पंजीयक के पद पर तैनात किया गया था तो उस समय उसे मंडी जिला का भी कार्यभार सौंपा गया था/ उस समय प्रार्थी सहायक पंजीयक मंडी तैनात था/ वर्ष 2007 से  2014 तक सहकारी सभाओ से करोडो रूपये वसूले और बसूली गई राशि पर एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशी के तौर पर लाखो रूपये   कमाए/ आरोप लगाया गया है कि नियमो के अनुसार सुरेश कुमार रांगडा को प्रोत्साहन राशी का एक तिहाई भाग सरकारी खजाने में जमा करवाना आवश्यक था लेकिन उसने ऐसा न कर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुचाया है/ प्रार्थी ने अपनी याचिका में गुहार लगाईं है कि सुरेश कुमार रांगडा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए/

हाई कोर्ट ने सहकारिता विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मामले की आगामी सुनवाई नवम्बर को निर्धारित की गई है/

Last Updated : Oct 16, 2019, 8:05 AM IST
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