शिमला: सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में अतिरिक्त पंजीयक के पद पर तैनात सुरेश कुमार रांगडा के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में पंजीयक के पद पर तैनात सुरेश कुमार रांगडा को नोटिस जारी किया है. मामले की आगामी सुनवाई 2 नवम्बर को निर्धारित की गई है.
बता दें कि प्रार्थी रोशन लाल खजुरिया की दायर याचिका में सुरेश कुमार रांगडा के खिलाफ सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है. उनका कहना है कि वर्ष 2015 में उप पंजीयक के पद पर तैनात होते हुए सुरेश कुमार का तबादला धर्मशाला से शिमला के लिए हुआ. उस समय हमीरपुर में सहकारिता विभाग का कार्यालय बंद होने के कारण कार्यालय का सारा सामान शिमला कार्यालय लाया जाना था, जिसके लिए सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक मंगवाकर उसे 4500 रूपये की राशि दी थी, लेकिन इस बार सुरेश कुमार रांगडा ने सरकारी सामान को हमीरपुर से शिमला पहुंचाने के लिए 6000 रूपये की राशि किराए के तौर पर दी. उन्होंने कहा कि सुरेश कुमार रांगडा ने 1500 रूपये का अतिरिक्त खर्च किया है.
सुरेश कुमार रांगडा पर आरोप लगाया गया है कि जब हमीरपुर से शिमला सामान लाया जाना था तो उस स्थिति में सुरेश कुमार रांगडा ने धर्मशाला से ट्रक क्यों मंगवाया. दूसरा आरोप लगाया गया है कि जब सुरेश कुमार रांगडा को धर्मशाला में उप पंजीयक के पद पर तैनात किया गया था तो उस समय उन्हें मंडी जिला का भी कार्यभार सौंपा गया था. वर्ष 2007 से 2014 तक सहकारी सभाओं से करोड़ो रूपये वसूले गए.
आरोप लगाया गया है कि नियमों के अनुसार सुरेश कुमार रांगडा को प्रोत्साहन राशि का एक तिहाई भाग सरकारी खजाने में जमा करवाना आवश्यक था, लेकिन उसने ऐसा न कर सरकारी खजाने को नुक्सान पहुचाया है. प्रार्थी ने अपनी याचिका में सुरेश कुमार रांगडा को निलंबित करने की मांग की है.