शिमला: कोरोना संक्रमण में ढील के चलते प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों में जाने की अनुमति दी है. इसके तहत 48 घंटे में वापिस राज्य में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा. ये नियम सिर्फ जरूरी काम से बाहरी राज्यों को जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है. वहीं, बेवजह बाहरी राज्यों को जाने वाले लोगों को वापिस आने पर जिला प्रशासन 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेगा.
इसके लिए बिना काम के बाहर जाने वालों के लिए जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है. जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि सरकार की ओर से बाहरी राज्यों में जाने और वापिस आने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन कुछ लोग बिना किसी काम के ही बाहरी राज्यों में जा रहे हैं. वहीं, सरकार ने सिर्फ तीन स्थितियों मेडिकल, प्रशासनिक कार्य या फिर बिजनेस के सिलसिले में ही बाहर जाने की बात है. ऐसे लोगों को वापिस आने पर होम क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा.
इसके अलावा बिना किसी काम के बाहरी राज्यों में जाने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा. अमित कश्यप ने कहा कि सरकार ने ये छूट केवल जरूरी कामों के लिए दी है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह चंडीगड़ जा रहे हैं और दो दिन बाद वापिस आ रहे है. अब ऐसा करने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
डीसी शिमला अमित कश्यप ने लोगों से होम क्वारंटाइन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि प्रदेश सरकार ने अनलॉक वन के बाद बाहरी राज्यों में जाने और वापिस आने के लिए 48 घंटों का समय दिया है. इस समय अवधि के दौरान वापिस आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी.
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