मंडी: जिले में प्रशासन ने 21 अप्रैल से कुछ कार्यों के लिए शर्तों के साथ छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन यहां आपको बता दें कि यह छूट सिर्फ कुछ कार्यों के लिए दी गई है, जबकि कर्फ्यू 3 मई तक लगातार जारी रहेगा.
डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं ,उन्होंने बताया रोजाना सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद बाजार बंद रहेंगे. डीसी मंडी ने कहा कि छूट जरूरी कार्यों को सुचारू रखने के उद्देश्य से दी गई है, जबकि लोग इसका यह मतलब नहीं निकाले की कर्फ्यू में छूट दी गई है.
इसमें भी सिर्फ स्थानीय मजदूर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि बाहर से मजदूर बुलाने पर पाबंदी रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. दोपहिया वाहनों पर सिर्फ एक व्यक्ति जबकि चार पहिया वाहनों पर सिर्फ दो व्यक्ति ही आ-जा सकेंगे, लेकिन सरकारी वाहनों में चालक सहित तीन अन्य लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है.
इसके अलावा जो आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. खेतीबाड़ी को लेकर प्रशासन ने जो आदेश पहले जारी किए वह यथावत रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योगों को चलाने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया. संबंधित विभाग की अनुशंसा पर जिला प्रशासन इन्हें अनुमति प्रदान करेगा.