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कोरोना संकट: मंडी में मंगलवार से मिलेगी थोड़ी राहत, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर - मंडी में थोड़ी राहत थोड़ी सख्ती

कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू है. हालांकि मंगलवार से मंडी में थोड़ी राहत दी जाएगी. वहीं, नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती जारी रहेगी. कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहेगा.

A little relief in the market
मंडी में थोड़ी राहत थोड़ी सख्ती
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Published : Apr 20, 2020, 7:57 PM IST

मंडी: जिले में प्रशासन ने 21 अप्रैल से कुछ कार्यों के लिए शर्तों के साथ छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन यहां आपको बता दें कि यह छूट सिर्फ कुछ कार्यों के लिए दी गई है, जबकि कर्फ्यू 3 मई तक लगातार जारी रहेगा.

डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं ,उन्होंने बताया रोजाना सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद बाजार बंद रहेंगे. डीसी मंडी ने कहा कि छूट जरूरी कार्यों को सुचारू रखने के उद्देश्य से दी गई है, जबकि लोग इसका यह मतलब नहीं निकाले की कर्फ्यू में छूट दी गई है.

वीडियो
डीसी मंडी ने बताया कि इलेक्ट्रिशिन, मोबाइल रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक आदि एसडीएम की अनुमति के साथ कार्य कर सकेंगे. मोबाइल रिपेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ 10 से 1 बजे तक ही खुलेंगी. सोशल डिस्टेंस का पालन करना करना होगा. मनरेगा के कार्य, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सिंचाई की योजनाएं, पानी की योजनाएं, बिजली विभाग, दूरसंचार और केबल से संबंधित कार्य करने की छूट दी जाएगी.

इसमें भी सिर्फ स्थानीय मजदूर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि बाहर से मजदूर बुलाने पर पाबंदी रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. दोपहिया वाहनों पर सिर्फ एक व्यक्ति जबकि चार पहिया वाहनों पर सिर्फ दो व्यक्ति ही आ-जा सकेंगे, लेकिन सरकारी वाहनों में चालक सहित तीन अन्य लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है.

इसके अलावा जो आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. खेतीबाड़ी को लेकर प्रशासन ने जो आदेश पहले जारी किए वह यथावत रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योगों को चलाने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया. संबंधित विभाग की अनुशंसा पर जिला प्रशासन इन्हें अनुमति प्रदान करेगा.

मंडी: जिले में प्रशासन ने 21 अप्रैल से कुछ कार्यों के लिए शर्तों के साथ छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन यहां आपको बता दें कि यह छूट सिर्फ कुछ कार्यों के लिए दी गई है, जबकि कर्फ्यू 3 मई तक लगातार जारी रहेगा.

डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं ,उन्होंने बताया रोजाना सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद बाजार बंद रहेंगे. डीसी मंडी ने कहा कि छूट जरूरी कार्यों को सुचारू रखने के उद्देश्य से दी गई है, जबकि लोग इसका यह मतलब नहीं निकाले की कर्फ्यू में छूट दी गई है.

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डीसी मंडी ने बताया कि इलेक्ट्रिशिन, मोबाइल रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक आदि एसडीएम की अनुमति के साथ कार्य कर सकेंगे. मोबाइल रिपेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ 10 से 1 बजे तक ही खुलेंगी. सोशल डिस्टेंस का पालन करना करना होगा. मनरेगा के कार्य, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सिंचाई की योजनाएं, पानी की योजनाएं, बिजली विभाग, दूरसंचार और केबल से संबंधित कार्य करने की छूट दी जाएगी.

इसमें भी सिर्फ स्थानीय मजदूर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि बाहर से मजदूर बुलाने पर पाबंदी रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. दोपहिया वाहनों पर सिर्फ एक व्यक्ति जबकि चार पहिया वाहनों पर सिर्फ दो व्यक्ति ही आ-जा सकेंगे, लेकिन सरकारी वाहनों में चालक सहित तीन अन्य लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है.

इसके अलावा जो आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. खेतीबाड़ी को लेकर प्रशासन ने जो आदेश पहले जारी किए वह यथावत रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योगों को चलाने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया. संबंधित विभाग की अनुशंसा पर जिला प्रशासन इन्हें अनुमति प्रदान करेगा.

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