मंडी: कुछ लोगों की हरकतों से तंग आकर मंडी जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पूरे जिला में मंगलवार से कर्फ्यू लागू कर दिया है. डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने धारा 144 के तहत प्रावधानों के तहत जिला भर में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है और इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों की सहमति से यह कर्फ्यू लगाया गया था और इसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब जो कर्फ्यू कानूनी प्रावधानों के तहत लगाया गया है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे जेल भेजने का प्रावधान भी रखा गया है.
रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दवाई, राशन और सब्जी सहित अन्य जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी. लोग इस अवधि में दुकानों पर जाकर जरूरत का सामान खरीद सकते हैं.
बता दें कि मेडिकल इमरजेंसी में ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी. इसमें भी प्रशासन ने कंडीशन लगाई है कि एक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. यदि कर्फ्यू की अवधि के दौरान कोई व्यक्ति सामान खरीदने या अन्य बहाने से बाजार में दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी. इसमें जेल भेजने का प्रावधान भी रखा गया है.
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि यह कर्फ्यू जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लगाया गया है ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें और कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके. जिला प्रशासन का यह आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेगा.
व्यापार मंडल मंडी ने लोगों से प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू का पालन करने का आहवान किया है. व्यापार मंडल के महासचिव प्रशांत बहल ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान जरूरत के साथ-साथ दवाईयों की दुकानें भी बंद रहेंगी. ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलने की चेष्टा न करें और इस महामारी से निपटने के लिए प्रशासन व सरकार को सहयोग करें.
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