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करसोग में नए विकास कार्यों पर लगी ब्रेक, आचार संहिता लागू होने से अवार्ड नहीं होंगे नए टेंडर

प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही इन क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में करसोग नगर पंचायत परिधि में पड़ने वाले विभाग अब नए विकासकार्यों के लिए टेंडर अवार्ड नहीं कर सकेंगे. भले ही कार्य के लिए टेंडर ग्रामीण क्षेत्र का क्यों न हो.

करसोग
करसोग एसडीएम
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Published : Dec 20, 2020, 3:49 PM IST

करसोग/मंडी: प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई है. ऐसे में करसोग नगर पंचायत परिधि में पड़ने वाले विभाग अब विकासकार्यों के टेंडर अवार्ड नहीं कर पाएंगे. इससे अब नए विकासकार्यों पर ब्रेक लग गई है.

नए विकासकार्यों के लिए टेंडर

प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही इन क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में करसोग नगर पंचायत परिधि में पड़ने वाले विभाग अब नए विकासकार्यों के लिए टेंडर अवार्ड नहीं कर सकेंगे. भले ही कार्य के लिए टेंडर ग्रामीण क्षेत्र का क्यों न हो. इसके अतिरिक्त नगर पंचायत में होने वाले विकास कार्य के लिए भी टेंडर नहीं लग सकेंगे. भले ही चाहे विभाग नगर पंचायत परिधि से बाहर हो. ऐसे में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त न होने तक नए कार्यों पर ब्रेक लग गई है.

वीडियो

17 दिसंबर को शहरी चुनाव की घोषणा

स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 17 दिसंबर को शहरी चुनाव की घोषणा कर दी थी. इसी के साथ यहां आचार संहिता लग गई थी. शहरी निकायों के लिए प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी. नामांकन पत्र 24, 26 और 28 दिसंबर को भरे जाएंगे. 29 दिसंबर को नामांकन पत्र की छंटनी होगी. 31 दिसंबर को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 10 जनवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. करसोग नगर पंचायत परिधि में 12 जनवरी तक चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी. ऐसे में इसके बाद ही नए विकासकार्यों के लिए टेंडर अवार्ड किये जा सकेंगे.

विभागों के नए कार्य स्थगित
इस बारे में करसोग एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से नगर पंचायत परिधि के तहत पड़ने वाले विभागों के नए कार्य स्थगित हो जाएंगे. अगर ये कार्य अवार्ड नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के पहले शुरू हुए कार्य चलते रहेंगे.

ये भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव लड़ने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो रद्द हो सकता है नामांकन

करसोग/मंडी: प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई है. ऐसे में करसोग नगर पंचायत परिधि में पड़ने वाले विभाग अब विकासकार्यों के टेंडर अवार्ड नहीं कर पाएंगे. इससे अब नए विकासकार्यों पर ब्रेक लग गई है.

नए विकासकार्यों के लिए टेंडर

प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही इन क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में करसोग नगर पंचायत परिधि में पड़ने वाले विभाग अब नए विकासकार्यों के लिए टेंडर अवार्ड नहीं कर सकेंगे. भले ही कार्य के लिए टेंडर ग्रामीण क्षेत्र का क्यों न हो. इसके अतिरिक्त नगर पंचायत में होने वाले विकास कार्य के लिए भी टेंडर नहीं लग सकेंगे. भले ही चाहे विभाग नगर पंचायत परिधि से बाहर हो. ऐसे में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त न होने तक नए कार्यों पर ब्रेक लग गई है.

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17 दिसंबर को शहरी चुनाव की घोषणा

स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 17 दिसंबर को शहरी चुनाव की घोषणा कर दी थी. इसी के साथ यहां आचार संहिता लग गई थी. शहरी निकायों के लिए प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी. नामांकन पत्र 24, 26 और 28 दिसंबर को भरे जाएंगे. 29 दिसंबर को नामांकन पत्र की छंटनी होगी. 31 दिसंबर को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 10 जनवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. करसोग नगर पंचायत परिधि में 12 जनवरी तक चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी. ऐसे में इसके बाद ही नए विकासकार्यों के लिए टेंडर अवार्ड किये जा सकेंगे.

विभागों के नए कार्य स्थगित
इस बारे में करसोग एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से नगर पंचायत परिधि के तहत पड़ने वाले विभागों के नए कार्य स्थगित हो जाएंगे. अगर ये कार्य अवार्ड नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के पहले शुरू हुए कार्य चलते रहेंगे.

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