कुल्लू: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने सभी निर्वाचकों से 19 मई को मतदान केन्द्र पर मताधिकार का प्रयोग करते समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ लाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि मतदाता की पहचान के लिए अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र भी मान्य होंगे.
वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करके भी कर सकेंगे मतदान
यूनुस ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. ऐसा करने पर भी उन्हें मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है.
क्या हैं वैकल्पिक दस्तावेज?
फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदान केन्द्र पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, सर्विस पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड. प्रस्तुत किया जाने वाला वैकल्पिक दस्तावेज फोटोयुक्त होना अनिवार्य है.
परिवार के सदस्य भी वैकल्पिक दस्तावेज पर कर सकेंगे मतदान
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त दस्तावेज, जो केवल परिवार के मुखिया के लिए ही उपलब्ध है, परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए सभी सदस्यों को एक साथ आना होगा और अन्य सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाएगी. मतदान के दौरान पहचान स्थापित करने के लिए राशन कार्ड और मतदाताओं को जारी की गई मतदाता पर्ची मान्य नहीं होगी.