कुल्लू: जिला कुल्लू के गड़सा में पैराग्लाइडिंग साइट पर अब पैराग्लाइडर के उड़ान पर रोक लगा दी गई है. डीसी कुल्लू के द्वारा इस बारे आदेश पारित किया गए है. वहीं साइट पर पैराग्लाइडिंग ना होने से यहां दर्जनों युवा भी बेरोजगार हो गए हैं. जिला प्रशासन के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी के द्वारा पाया गया कि यहां पर पैराग्लाइडर पायलट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. जिसके चलते डीसी कुल्लू के द्वारा यहां पर आगामी आदेशों तक उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है. (Paragliding Ban in Garsa site of kullu)
गड़सा में रात को पैराग्लाइडिंग करने की शिकायत- यहां पर लोगों ने शिकायत की थी कि गड़सा साइट में रात के अंधेरे में पैराग्लाइडिंग की जा रही है. इससे हादसा होने का डर बना हुआ है. पर्यटकों की जान को जोखिम में डालकर हवा में कलाबाजी करवाई जा रही है. शिकायत मिलने के बाद 28 दिसंबर को उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता में बैठक की गई थी जिसमें समिति का गठन कर नियमों का पालन करने को कहा गया था, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो पाया.
पैराग्लाइडिंग साइट पर हो चुके हैं ये हादसे- इसी आधार पर पर्यटन अधिकारी ने टीम के साथ गड़सा साइट का निरीक्षण किया और पाया कि यहां पर नियमों को ताक पर रख कर पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है. इसके बाद साइट को अगले आदेश तक रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. गौर रहे कि 24 दिसंबर 2022 को डोभी पैराग्लाइडिंग साइट में एक पर्यटक की पैराग्लाइडिंग करते हुए मौत हो गई थी. इससे पूर्व 15 जून 2022 काे भी हादसा पेश आया. 18 नवंबर 2019 को भी डोभी पैराग्लाइडिंग साइट में एक पर्यटक की मौत हो चुकी है. लगातार हो रहे हादसों के बाद विभाग सजग हो गया है. अब नियमों को ताक पर रखने वाले संचालक, पायलट पर कार्रवाई की जाएगी.
कुल्लू में पैराग्लाइडिंग साइट के लिए चिह्नित जगह- जिला कुल्लू में सोलंगनाला, मढ़ी, मझाच, डोभी, कोठी, गड़सा, नांगाबाग से पैराग्लाइडर उड़ान भरते हैं. इन सात साइट की पर्यटन विभाग की तकनीकी कमेटी जांच करती है. इसके बाद ही पैराग्लाइडर को उड़ान की इजाजत होती है. सोलंगनाला में 182 पायलट, डोभी में 196, मझाच पांच, कोठी में चार, नांगाबाग में 16, गड़सा में 40 पायलट पंजीकृत है. कुल्लू जिला में कुल 442 पैराग्लाइडर पायलट हैं.
जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने बताया कि कुल्लू में गड़सा पैराग्लाइडिंग स्थल पर पैराग्लाइडिंग संचालन अगले आदेश तक स्थगित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि विनियामक समिति के संज्ञान में लाया गया कि गड़सा स्थल पर संचालक एचपी पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक एसोसिएशन बनाने के लिए अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद, एयरो स्पोर्ट्स नियम और विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा मानदंडों के उल्लंघन की रिपोर्टें आई हैं. संचालक निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, यह निर्णय लिया गया.
दिनांक 28-12-2022 को उपायुक्त, कुल्लू की अध्यक्षता में बताया गया कि गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट के सभी पंजीकृत संचालक/पायलट 10 जनवरी, 2023 तक एक संघ बनाएंगे और समिति द्वारा तय सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे.लेकिन इन्होंने अपना संघ नहीं बनाया. सभी पंजीकृत परिचालक/पायलट के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे. अब इसलिए, एच.पी. की धारा 8(2) के अनुसार. एयरो स्पोर्ट्स रूल्स, 2022 अध्यक्ष, नियामक समिति एवं उपायुक्त के निर्देशानुसार एवं नियामक समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि गड़सा पैराग्लाइडिंग स्थल पर पैराग्लाइडिंग संचालन अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं. (Paragliding Ban in Garsa site) (Paragliding sites in kullu) (Paragliding sites in himachal pradesh) (Paraglider pilots not following rules in Garsa)
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