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कुल्लू में बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, मामला दर्ज - kullu accident news

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में एक बाइक सवार युवक बुजुर्ग को टक्कर मार कर फरार हो गया. हादसे में बुजुर्ग को काफी चोट आई है. पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया बाइक सवार के खिलाफ पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

Motorcycle rider hit the elderly
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Published : Apr 5, 2021, 9:32 AM IST

कुल्लू : जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में एक बाइक सवार द्वारा सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मारने का मामला सामने आया है. वही, बुजुर्ग का कुंभ अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. कुल्लू पुलिस ने भी मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल सवार की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम सर्किट हाउस सड़क पर एक बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी. इससे बुजुर्ग सड़क पर गिरकर घायल हो गए. बुजुर्ग के पैर और हाथ में चोट आई है. घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया. दर्द से कराह रहे बुजुर्ग को पुलिस जवान ने देखा और इलाज के लिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराया.

बाइस सवार के खिलाफ मामला दर्ज

एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मारने वाले वाइक सवार के खिलाफ पुलिस ने एमवी एक्ट की धारा 187 और आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत मामला दर्ज किया है. लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी.

ये भी पढ़े :- हिमाचल परिवहन मजदूर संघ का 16वां त्रैवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन, बिक्रम सिंह ठाकुर ने की शिरकत

कुल्लू : जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में एक बाइक सवार द्वारा सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मारने का मामला सामने आया है. वही, बुजुर्ग का कुंभ अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. कुल्लू पुलिस ने भी मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल सवार की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम सर्किट हाउस सड़क पर एक बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी. इससे बुजुर्ग सड़क पर गिरकर घायल हो गए. बुजुर्ग के पैर और हाथ में चोट आई है. घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया. दर्द से कराह रहे बुजुर्ग को पुलिस जवान ने देखा और इलाज के लिए कुल्लू अस्पताल में भर्ती कराया.

बाइस सवार के खिलाफ मामला दर्ज

एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मारने वाले वाइक सवार के खिलाफ पुलिस ने एमवी एक्ट की धारा 187 और आईपीसी की धारा 279, 337 के तहत मामला दर्ज किया है. लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी.

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