ज्वालामुखी: कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आने के बाद देहरा उपमंडल की पाईसा पंचायत के वार्ड नंबर 1 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि वार्ड नंबर 2 और 3 बफर जोन में रहेंगे. एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.
एसडीएम देहरा ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. आम नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. केवल मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे. प्रवेश और निकास नाके भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर भी रोक रहेगी. इन क्षेत्रों में चल रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी काम पूरी तरह से बंद रहेंगे. धनबीर ठाकुर ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें और निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी होगी सुनिश्चितः
एसडीएम धनबीर ठाकुर ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और सभी को मास्क पहनाना जरूरी होगा. इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है,जिससे आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी हासिल हो सके.
पाईसा पंचायत का 1 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, SDM ने जारी किए आदेश
देहरा उपमंडल की पाईसा पंचायत के वार्ड नंबर 1 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि वार्ड नंबर 2 और 3 बफर जोन में रहेंगे. इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. आम नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
ज्वालामुखी: कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आने के बाद देहरा उपमंडल की पाईसा पंचायत के वार्ड नंबर 1 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि वार्ड नंबर 2 और 3 बफर जोन में रहेंगे. एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.
एसडीएम देहरा ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. आम नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. केवल मेडिकल सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे. प्रवेश और निकास नाके भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर भी रोक रहेगी. इन क्षेत्रों में चल रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी काम पूरी तरह से बंद रहेंगे. धनबीर ठाकुर ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें और निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी होगी सुनिश्चितः
एसडीएम धनबीर ठाकुर ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और सभी को मास्क पहनाना जरूरी होगा. इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है,जिससे आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी हासिल हो सके.