ETV Bharat / state

बजरोल पंचायत के दो गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, कर्फ्यू में दी गई छूट समाप्त - जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा

सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत बजरोल के गांव बजरोल और पलाभु में कोरोना वायरस के दो संक्रमित मामले सामने आने के बाद पंचायत के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति व वाहन को आवाजाही की अनुमति नहीं रहेगी. पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील भी आने वाले आदेशों तक समाप्त कर दी गई है.

Containment Zone
बजरोल पंचायत के दो गांव कंटेनमेंट जोन घोषित.
author img

By

Published : May 13, 2020, 5:24 PM IST

हमीरपुर: सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत बजरोल में कोरोना वायरस के दो संक्रमित मामले सामने आने के बाद पंचायत के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बजरोल में कोविड-19 के दो संक्रमित व्यक्तियों के मामले सामने आए हैं और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्कालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के निवासियों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को कोई खतरा न हो सकें.

ऐसी स्थितियों में ग्राम पंचायत बजरोल के गांव बजरोल और पलाभु को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति व वाहन को बाहर से क्षेत्र के अंदर और अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके साथ ही केवल सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को जाने-आने में छूट रहेगी.

पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई ढील भी आने वाले आदेशों तक समाप्त कर दी गई है. ऐसे में क्षेत्र की सभी दुकानें और बैंक इत्यादि भी बंद रहेंगे. यहां रहने वाले लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियों, दवाइयों एवं रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत की जाएगी. इसके लिए अधिकृत विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकरण की ओर मान्य पास से जारी किए जाएंगे.

आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से आवाजाही कर सकेगा. इधर-उधर घूमने, टहलने, सार्वजनिक स्थल और सड़क के किनारे खड़े होने पर भी आगले आदेशों तक रोक रहेगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे.

हमीरपुर: सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत बजरोल में कोरोना वायरस के दो संक्रमित मामले सामने आने के बाद पंचायत के दो गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बजरोल में कोविड-19 के दो संक्रमित व्यक्तियों के मामले सामने आए हैं और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्कालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के निवासियों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को कोई खतरा न हो सकें.

ऐसी स्थितियों में ग्राम पंचायत बजरोल के गांव बजरोल और पलाभु को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति व वाहन को बाहर से क्षेत्र के अंदर और अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके साथ ही केवल सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को जाने-आने में छूट रहेगी.

पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई ढील भी आने वाले आदेशों तक समाप्त कर दी गई है. ऐसे में क्षेत्र की सभी दुकानें और बैंक इत्यादि भी बंद रहेंगे. यहां रहने वाले लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियों, दवाइयों एवं रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत की जाएगी. इसके लिए अधिकृत विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकरण की ओर मान्य पास से जारी किए जाएंगे.

आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से आवाजाही कर सकेगा. इधर-उधर घूमने, टहलने, सार्वजनिक स्थल और सड़क के किनारे खड़े होने पर भी आगले आदेशों तक रोक रहेगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.