हमीरपुर: नशा तस्करी के मामलों में पकड़े गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए अब जिला पुलिस हमीरपुर एक नहीं बल्कि दोनों तरीके अपनाएगी. नशा तस्करी के मामलों में पकड़े गए अवैध नशीले पदार्थों को जिला पुलिस हमीरपुर अदालत का फैसला आने के बाद ही नष्ट करती थी, लेकिन अब पुलिस दूसरी प्रक्रिया को भी अपनाएगी.
सदर थाना हमीरपुर के प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव गौतम ने कहा कि इस तरह के केस प्रॉपर्टी संवेदनशील प्रकृति की होती है. थाना प्रभारी ने बताया कि इसकी चोरी और रिप्लेसमेंट की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसके चलते पुलिस और अदालत इन नशीले पदार्थों के डिस्पोजल के लिए हर संभव कदम उठाती है.
एसएचओ ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के 2 तरीके हैं. एक तरीके के अनुसार अदालत के आदेशों पर इसे नष्ट किया जाता है और यह आदेश अदालत की तरफ से केस का निपटारा होने के बाद दिए जाते हैं. नशीले पदार्थों के नष्ट करने की दूसरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट 52 a के अंतर्गत नशीले पदार्थों को पकड़ने के बाद इसके सैंपल लिए जाते हैं.
ट्रायल के दौरान ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 52a के अंतर्गत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन पदार्थों को नष्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि अब पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशों पर जिला पुलिस दूसरे तरीके को भी अपनाएगी.
दरअसल पुलिस पकड़े गए नशीले पदार्थों में मिलावट और चोरी की संभावनाओं के चलते इस प्रक्रिया को अंजाम देती है. इस प्रक्रिया को पूरा करने के दूसरे तरीके को भी अब पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के आदेशों पर जिला पुलिस अमल में लाएगी.
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