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दियोटसिद्ध में दुकान आवंटन को लेकर पंचायत और वन विभाग आमने-सामने, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

दियोटसिद्ध में दुकान आवंटन को लेकर पंचायत और वन विभाग आमने-सामने मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

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Published : Mar 16, 2019, 5:40 PM IST

अर्जित सेन ठाकुर, एसपी, हमीरपुर

हमीरपुर: उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चैत्र मास मेले के दौरान दुकानें सजाने और आवंटन को लेकर ग्राम पंचायत चकमोह और वन विभाग आमने-सामने आ गए हैं.

arjit sen thakur, hamirpur
अर्जित सेन ठाकुर, एसपी, हमीरपुर

वन विभाग ने वन भूमि पर पंचायत द्वारा स्थाई रूप से दुकानों के आवंटन पर आपत्ति जताते केस दर्ज करवाया है. वन विभाग का दावा है कि यह विभागीय भूमि है जिस पर पंचायत को अस्थाई रूप से दुकानें अलॉट करने का कोई हक नहीं है.

वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों का दावा है कि ग्राम पंचायत चकमोह यहां पर लंबे समय से मेले के दौरान अस्थाई दुकानों का आवंटन करती है और इससे पंचायत को राजस्व भी प्राप्त होता है. फिलहाल वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर पंचायत प्रतिनिधियों और दुकानदारों से भी इस मामले पर बातचीत की है. स्थानीय लोगों की माने तो लंबे समय से यहीं पर दुकानें आवंटित होती आ रही है. लेकिन वन विभाग के दावे के अनुसार यह जमीन विभाग की है जिस पर पंचायती राज अधिनियम के तहत अस्थाई दुकानें आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है.

पंचायत प्रधान फूला देवी का कहना है कि अस्थाई दुकानों की नीलामी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 20 और पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 40 के निर्देश अनुसार की जाती है. श्रद्धालुओं की सुविधा और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए दियोटसिद्ध में अस्थाई दुकानों की नीलामी की जाती है. प्रधान का कहना है कि यह डेढ़ सौ से 200 परिवारों के रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है.

एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि वन विभाग की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. भूमि की निशानदेही के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी. पंचायत प्रतिनिधियों का दावा है कि वह लंबे अरसे से यहां पर दुकानें आवंटित कर रहे हैं. वहीं विभाग का दावा है कि यहां वन विभाग की भूमि है.

हमीरपुर: उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चैत्र मास मेले के दौरान दुकानें सजाने और आवंटन को लेकर ग्राम पंचायत चकमोह और वन विभाग आमने-सामने आ गए हैं.

arjit sen thakur, hamirpur
अर्जित सेन ठाकुर, एसपी, हमीरपुर

वन विभाग ने वन भूमि पर पंचायत द्वारा स्थाई रूप से दुकानों के आवंटन पर आपत्ति जताते केस दर्ज करवाया है. वन विभाग का दावा है कि यह विभागीय भूमि है जिस पर पंचायत को अस्थाई रूप से दुकानें अलॉट करने का कोई हक नहीं है.

वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों का दावा है कि ग्राम पंचायत चकमोह यहां पर लंबे समय से मेले के दौरान अस्थाई दुकानों का आवंटन करती है और इससे पंचायत को राजस्व भी प्राप्त होता है. फिलहाल वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर पंचायत प्रतिनिधियों और दुकानदारों से भी इस मामले पर बातचीत की है. स्थानीय लोगों की माने तो लंबे समय से यहीं पर दुकानें आवंटित होती आ रही है. लेकिन वन विभाग के दावे के अनुसार यह जमीन विभाग की है जिस पर पंचायती राज अधिनियम के तहत अस्थाई दुकानें आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है.

पंचायत प्रधान फूला देवी का कहना है कि अस्थाई दुकानों की नीलामी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 20 और पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 40 के निर्देश अनुसार की जाती है. श्रद्धालुओं की सुविधा और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए दियोटसिद्ध में अस्थाई दुकानों की नीलामी की जाती है. प्रधान का कहना है कि यह डेढ़ सौ से 200 परिवारों के रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है.

एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि वन विभाग की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. भूमि की निशानदेही के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी. पंचायत प्रतिनिधियों का दावा है कि वह लंबे अरसे से यहां पर दुकानें आवंटित कर रहे हैं. वहीं विभाग का दावा है कि यहां वन विभाग की भूमि है.

Intro:बाबा बालक नाथ के चैत्र माह मेलों में दुकान आवंटन को लेकर पंचायत और वन विभाग आमने-सामने, पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की
हमीरपुर.
उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में के चैत्र माह मेलों के दौरान दुकाने सजाने और आवंटन को लेकर ग्राम पंचायत चकमोह और वन विभाग आमने सामने आ गए हैं. वन विभाग ने वन भूमि पर पंचायत द्वारा स्थाई रूप से दुकानों के आवंटन पर आपत्ति जताते हुए पुलिस थाना परिसर में केस दर्ज करवा दिया है. वन विभाग का दावा है कि यह विभागीय भूमि है जिस पर पंचायत को अस्थाई रूप से दुकानें अलॉट करने का कोई हक नहीं है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों का दावा है कि वह पंचायत यहां पर लंबे समय से मेलों के दौरान अस्थाई दुकानों का आवंटन करती है और इससे पंचायत को राजस्व भी प्राप्त होता है। फिलहाल वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।


Body:शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर पंचायत प्रतिनिधियों और दुकानदारों से भी इस मामले में बातचीत की है। स्थानीय लोगों की माने तो लंबे समय से यही पर दुकाने आवंटित होती आ रही है। लेकिन वन विभाग के दावे के अनुसार यह जमीन विभाग की है जिस पर पंचायती राज अधिनियम के तहत अस्थाई दुकानें आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पंचायत प्रधान फूला देवी का कहना है कि अस्थाई दुकानों की नीलामी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 20 और पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 40 के निर्देश अनुसार की जाती है। श्रद्धालुओं की सुविधा और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए दियोटसिद्ध में अस्थाई दुकानों की नीलामी की जाती है। प्रधान का कहना है कि यह डेढ़ सौ से 200 परिवारों के रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है।


Conclusion:एचपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि वन विभाग की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। भूमि की निशानदेही के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों का दावा है कि वह लंबे अरसे से यहां पर दुकानें आवंटित कर रहे हैं। वहीं विभाग का दावा है कि यहां वन विभाग की भूमि है।
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