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चरस तस्कर को पांच साल की कैद, हजारों जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा की अदालत ने एक व्यक्ति को चरस तस्करी के जुर्म में पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. ट्रा

चरस तस्कर को पांच साल की कैद
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Published : Jul 3, 2019, 8:50 PM IST

चंबा: जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी के जुर्म में पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 27 अक्तूबर 2015 को पुलिस दल ने चम्बा- भरमौर मार्ग पर कलसुईं के पास नाकाबंदी के दौरान सन्नी निवासी गांव कुंडी के बैग से भारी मात्रा में चरस बरामद की थी.

पुलिस ने युवक से जांच के दौरान करीब 1 किलो चरस बरामद की थी. मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. ट्रायल के बाद जिला कोर्ट ने बुधवार को सन्नी कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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चंबा: जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी के जुर्म में पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 27 अक्तूबर 2015 को पुलिस दल ने चम्बा- भरमौर मार्ग पर कलसुईं के पास नाकाबंदी के दौरान सन्नी निवासी गांव कुंडी के बैग से भारी मात्रा में चरस बरामद की थी.

पुलिस ने युवक से जांच के दौरान करीब 1 किलो चरस बरामद की थी. मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. ट्रायल के बाद जिला कोर्ट ने बुधवार को सन्नी कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Intro:अजय शर्मा, चंबा
जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी करने के जुर्म में पांच वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। Body:मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 27 अक्तूबर 2015 की दोपहर मुख्य आरक्षी वीरेंद्र सिंह की अगुवाई पुलिस दल ने चम्बा- भरमौर मार्ग पर कलसुईं के पास नाकाबंदी की हुई थी। दोपहर समय करीब 2.05 बजे बकाणी की ओर से आरोपी सन्नी कुमार पुत्र लेख राज निवासी गांव कुंडी डाकघर सुनारा तहसील भरमौर जिला चम्बा हाथ में बैग उठाए पैदल चला आया था। जब उसने पुलिस को देखा तो घबराकर वापिस लौटने लगा था। मुख्य आरक्षी वीरेंद्र सिंह को उस पर संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस दल के साथ कुछ ही दूरी पर उसे धर दबोचा था। जब वह व्यक्ति को पास में खड़े पुलिस के वाहन तक ला रहे थे तो सामने से आए एक बाइक नंबर एचपी-48-8327 को भी रोका गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रंजीत सिंह पुत्र कर्म सिंह बताया था। रंजीत की उपस्थिति में आरोपी सन्नी कुमार के बैग की तलाशी ली गई। बैग में से पुलिस को काले रंग की स्टिक्स बरामद हुई थी। जब ड्रग डिटेक्शन किट से स्टिक्स की जांच की गई तो वह चरस निकली जिसका वजन एक किलो था। पुलिस ने सन्नी के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामले से जुड़ी छानबीन के उपरांत मामले का चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था।

Conclusion:माननीय न्यायालय ने बुधवार को सन्नी कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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